SEBI Act 20अध्याय VII · Miscellaneous
धारा 20 · अपीलें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
( 1 ) इस अधिनियम के तहत, या इसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के तहत, प्रतिभूति कानून (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1999 (32 ऑफ 1999) के प्रारंभ होने से पहले बोर्ड द्वारा जारी किए गए किसी आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, निर्धारित समय के भीतर केंद्र सरकार को अपील कर सकता है।
(2) निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद अपील स्वीकार नहीं की जाएगी:
बशर्ते कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकती है, यदि अपीलकर्ता केंद्र सरकार को यह संतुष्ट कर दे कि उसके पास निर्धारित अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।
(3) इस धारा के अंतर्गत की गई प्रत्येक अपील ऐसे प्रपत्र में की जाएगी तथा उसके साथ अपील किए गए आदेश की प्रति तथा ऐसे शुल्क संलग्न किए जाएंगे, जैसा कि निर्धारित किया जाए।
(4) अपील के निपटारे की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी निर्धारित की जाए:
बशर्ते कि अपील का निपटारा करने से पहले अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
(2) निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद अपील स्वीकार नहीं की जाएगी:
बशर्ते कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकती है, यदि अपीलकर्ता केंद्र सरकार को यह संतुष्ट कर दे कि उसके पास निर्धारित अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।
(3) इस धारा के अंतर्गत की गई प्रत्येक अपील ऐसे प्रपत्र में की जाएगी तथा उसके साथ अपील किए गए आदेश की प्रति तथा ऐसे शुल्क संलग्न किए जाएंगे, जैसा कि निर्धारित किया जाए।
(4) अपील के निपटारे की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी निर्धारित की जाए:
बशर्ते कि अपील का निपटारा करने से पहले अपीलकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
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