SEBI Act 15Dअध्याय VIA · Penalties and Adjudication
धारा 15D · म्यूचुअल फंड के मामले में कुछ चूक होने पर जुर्माना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [15D. म्यूचुअल फंड के मामले में कुछ चूक के लिए दंड-- -- यदि कोई व्यक्ति, जो---
(क) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियम के तहत किसी सामूहिक निवेश योजना, जिसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, को प्रायोजित करने या संचालित करने के लिए बोर्ड से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक समझता है, और ऐसा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी सामूहिक निवेश योजना, जिसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, को प्रायोजित करता है या संचालित करता है, तो वह 2 [एक जुर्माने 3 [के लिए उत्तरदायी होगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जिस दिन वह किसी ऐसी सामूहिक निवेश योजना, जिसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, को प्रायोजित करता है या संचालित करता है, अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन;]]
(ख) यदि कोई व्यक्ति किसी निवेश योजना को प्रायोजित करने या संचालित करने के लिए म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेश योजना के रूप में बोर्ड के साथ पंजीकृत है और पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों और नियमों का पालन करने में विफल रहता है, तो वह 4 [एक जुर्माने 5 [के लिए उत्तरदायी होगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसी विफलता जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन होगा;]]
(ग) यदि कोई संस्था बोर्ड के साथ म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेश योजना के रूप में पंजीकृत है और ऐसी लिस्टिंग को नियंत्रित करने वाले विनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपनी योजनाओं की लिस्टिंग के लिए आवेदन करने में विफल रहती है, तो वह 6 [एक जुर्माने 4 [के लिए उत्तरदायी होगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसी विफलता जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन होगा;]]
(घ) यदि कोई सामूहिक निवेश योजना, जिसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, के रूप में पंजीकृत है और किसी योजना के यूनिट प्रमाणपत्रों को ऐसे प्रेषण को नियंत्रित करने वाले विनियमन में निर्धारित तरीके से भेजने में विफल रहता है, तो वह 6 [एक जुर्माने 4 [के लिए उत्तरदायी होगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसी विफलता जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन होगा;]]
(ई) यदि कोई पंजीकृत सामूहिक निवेश योजना, जिसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, विनियमों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर निवेशकों द्वारा भुगतान की गई आवेदन राशि वापस करने में विफल रहती है, तो वह 8 [एक जुर्माना 4 [जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसी विफलता जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन होगा;]] के लिए उत्तरदायी होगा।
(f) यदि कोई सामूहिक निवेश योजना, जिसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, के रूप में पंजीकृत है और वह ऐसी सामूहिक निवेश योजनाओं द्वारा एकत्रित धन को विनियमों में निर्दिष्ट तरीके से या निर्दिष्ट अवधि के भीतर निवेश करने में विफल रहता है, तो वह 9 [एक जुर्माने 4 [के लिए उत्तरदायी होगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसी विफलता जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन होगा।]]
(क) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियम के तहत किसी सामूहिक निवेश योजना, जिसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, को प्रायोजित करने या संचालित करने के लिए बोर्ड से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक समझता है, और ऐसा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी सामूहिक निवेश योजना, जिसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, को प्रायोजित करता है या संचालित करता है, तो वह 2 [एक जुर्माने 3 [के लिए उत्तरदायी होगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जिस दिन वह किसी ऐसी सामूहिक निवेश योजना, जिसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, को प्रायोजित करता है या संचालित करता है, अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन;]]
(ख) यदि कोई व्यक्ति किसी निवेश योजना को प्रायोजित करने या संचालित करने के लिए म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेश योजना के रूप में बोर्ड के साथ पंजीकृत है और पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों और नियमों का पालन करने में विफल रहता है, तो वह 4 [एक जुर्माने 5 [के लिए उत्तरदायी होगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसी विफलता जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन होगा;]]
(ग) यदि कोई संस्था बोर्ड के साथ म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेश योजना के रूप में पंजीकृत है और ऐसी लिस्टिंग को नियंत्रित करने वाले विनियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपनी योजनाओं की लिस्टिंग के लिए आवेदन करने में विफल रहती है, तो वह 6 [एक जुर्माने 4 [के लिए उत्तरदायी होगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसी विफलता जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन होगा;]]
(घ) यदि कोई सामूहिक निवेश योजना, जिसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, के रूप में पंजीकृत है और किसी योजना के यूनिट प्रमाणपत्रों को ऐसे प्रेषण को नियंत्रित करने वाले विनियमन में निर्धारित तरीके से भेजने में विफल रहता है, तो वह 6 [एक जुर्माने 4 [के लिए उत्तरदायी होगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसी विफलता जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन होगा;]]
(ई) यदि कोई पंजीकृत सामूहिक निवेश योजना, जिसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, विनियमों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर निवेशकों द्वारा भुगतान की गई आवेदन राशि वापस करने में विफल रहती है, तो वह 8 [एक जुर्माना 4 [जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसी विफलता जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन होगा;]] के लिए उत्तरदायी होगा।
(f) यदि कोई सामूहिक निवेश योजना, जिसमें म्यूचुअल फंड भी शामिल हैं, के रूप में पंजीकृत है और वह ऐसी सामूहिक निवेश योजनाओं द्वारा एकत्रित धन को विनियमों में निर्दिष्ट तरीके से या निर्दिष्ट अवधि के भीतर निवेश करने में विफल रहता है, तो वह 9 [एक जुर्माने 4 [के लिए उत्तरदायी होगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसी विफलता जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन होगा।]]
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