SEBI Act 27अध्याय VII · Miscellaneous
धारा 27 · कंपनियों द्वारा उल्लंघन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [कंपनियों द्वारा उल्लंघन]। --(1) जहाँ 2 [इस अधिनियम के किसी प्रावधान या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम, विनियम, निर्देश या आदेश का उल्लंघन] किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उल्लंघन किए जाने के समय कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी और उत्तरदायी था, साथ ही कंपनी भी, अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दंडित किया जाएगा:
बशर्ते कि इस उपधारा में निहित कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में दिए गए किसी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगी, यदि वह यह साबित कर दे कि 3 [उल्लंघन] उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी उचित सावधानी बरती थी।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के तहत कोई उल्लंघन किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि उल्लंघन कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उनकी ओर से किसी लापरवाही के कारण हुआ है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा तदनुसार दंडित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण .--इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,--
(क) "कंपनी" से तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और
(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का अर्थ उस फर्म में साझेदार है।
बशर्ते कि इस उपधारा में निहित कोई भी बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में दिए गए किसी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगी, यदि वह यह साबित कर दे कि 3 [उल्लंघन] उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी उचित सावधानी बरती थी।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के तहत कोई उल्लंघन किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि उल्लंघन कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से किया गया है, या उनकी ओर से किसी लापरवाही के कारण हुआ है, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा तदनुसार दंडित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण .--इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,--
(क) "कंपनी" से तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और
(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का अर्थ उस फर्म में साझेदार है।
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