SEBI Act 15JBअध्याय VIA · Penalties and Adjudication
धारा 15JB · प्रशासनिक और दीवानी कार्यवाही का निपटारा।
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1 [15जे.बी. प्रशासनिक एवं दीवानी कार्यवाही का निपटारा ।--(1) किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, जिसके विरुद्ध धारा 11, धारा 11बी, धारा 11डी, धारा 12 की उपधारा (3) या धारा 15-I के तहत कोई कार्यवाही प्रारंभ की गई हो या की जा सकती हो, कथित चूकों के लिए प्रारंभ की गई या प्रारंभ की जाने वाली कार्यवाही के निपटारे का प्रस्ताव करते हुए बोर्ड को लिखित आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
(2) बोर्ड चूक की प्रकृति, गंभीरता और प्रभाव पर विचार करने के बाद, चूककर्ता द्वारा ऐसी राशि के भुगतान पर या इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों पर निपटान के प्रस्ताव पर सहमत हो सकता है।
(3) इस धारा के अंतर्गत निपटान कार्यवाही इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाएगी।
(4) इस धारा के तहत बोर्ड या निर्णय अधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध धारा 15T के अंतर्गत कोई अपील नहीं होगी।
2 [(5) इस अधिनियम के तहत वसूली गई सभी निपटान राशियाँ, जिसमें वापसी राशि और कानूनी लागतें शामिल नहीं हैं, भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी।]]
(2) बोर्ड चूक की प्रकृति, गंभीरता और प्रभाव पर विचार करने के बाद, चूककर्ता द्वारा ऐसी राशि के भुगतान पर या इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों पर निपटान के प्रस्ताव पर सहमत हो सकता है।
(3) इस धारा के अंतर्गत निपटान कार्यवाही इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाएगी।
(4) इस धारा के तहत बोर्ड या निर्णय अधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध धारा 15T के अंतर्गत कोई अपील नहीं होगी।
2 [(5) इस अधिनियम के तहत वसूली गई सभी निपटान राशियाँ, जिसमें वापसी राशि और कानूनी लागतें शामिल नहीं हैं, भारत की संचित निधि में जमा की जाएंगी।]]
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