SEBI Act 19अध्याय VII · Miscellaneous
धारा 19 · प्रतिनिधि मंडल।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
बोर्ड, सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा, बोर्ड के किसी सदस्य, अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को, आदेश में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी ऐसी शक्तियों और कार्यों (धारा 29 के अंतर्गत शक्तियों को छोड़कर) को प्रत्यायोजित कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।
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