SEBI Act 16अध्याय VII · Miscellaneous
धारा 16 · केंद्रीय सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, [इस अधिनियम या डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 (22 ऑफ 1996)] के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने या अपने कार्यों का निष्पादन करने में, नीतिगत प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों से बाध्य होगा जो केंद्र सरकार समय-समय पर उसे लिखित रूप में दे सकती है:
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत कोई भी निर्देश देने से पहले बोर्ड को यथासंभव अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।
(2) केंद्र सरकार का यह निर्णय कि कोई प्रश्न नीतिगत है या नहीं, अंतिम होगा।
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत कोई भी निर्देश देने से पहले बोर्ड को यथासंभव अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।
(2) केंद्र सरकार का यह निर्णय कि कोई प्रश्न नीतिगत है या नहीं, अंतिम होगा।
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