SEBI Act 3अध्याय II · Establishment of the Securities and Exchange Board of India
धारा 3 · बोर्ड की स्थापना और निगमन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा जिस तिथि से नियुक्त करे, उस तिथि से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नाम से एक बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
(2) बोर्ड उपर्युक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करने तथा अनुबंध करने का अधिकार होगा, और उक्त नाम से मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है।
(3) बोर्ड का प्रधान कार्यालय बॉम्बे में होगा।
(4) बोर्ड भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।
(2) बोर्ड उपर्युक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करने तथा अनुबंध करने का अधिकार होगा, और उक्त नाम से मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है।
(3) बोर्ड का प्रधान कार्यालय बॉम्बे में होगा।
(4) बोर्ड भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।
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