SEBI Act 15Lअध्याय VIB · Establishment, Jurisdiction, Authority and Procedure of Appellate Tribunal
धारा 15L · प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की संरचना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [15एल. प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की संरचना .--(1) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में एक पीठासीन अधिकारी और न्यायिक सदस्यों और तकनीकी सदस्यों की ऐसी संख्या होगी, जैसा कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे, इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने के लिए।
(2) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए,
(क) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग उसकी पीठों द्वारा किया जा सकता है;
(ख) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा दो या दो से अधिक न्यायिक या तकनीकी सदस्यों वाली एक पीठ का गठन किया जा सकता है, जैसा वह उचित समझे:
बशर्ते कि गठित प्रत्येक पीठ में कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य शामिल होंगे;
(ग) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठें सामान्यतः मुंबई में बैठेंगी और केंद्र सरकार पीठासीन अधिकारी से परामर्श करके अधिसूचित अन्य स्थानों पर भी बैठ सकती हैं।
(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, पीठासीन अधिकारी प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित कर सकता है।]
(2) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए,
(क) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग उसकी पीठों द्वारा किया जा सकता है;
(ख) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा दो या दो से अधिक न्यायिक या तकनीकी सदस्यों वाली एक पीठ का गठन किया जा सकता है, जैसा वह उचित समझे:
बशर्ते कि गठित प्रत्येक पीठ में कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य शामिल होंगे;
(ग) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठें सामान्यतः मुंबई में बैठेंगी और केंद्र सरकार पीठासीन अधिकारी से परामर्श करके अधिसूचित अन्य स्थानों पर भी बैठ सकती हैं।
(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, पीठासीन अधिकारी प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य को एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरित कर सकता है।]
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