SEBI Act 4अध्याय II · Establishment of the Securities and Exchange Board of India
धारा 4 · बोर्ड का प्रबंधन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--
(क) अध्यक्ष;
(ख) केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय और कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) के प्रशासन से संबंधित अधिकारियों में से दो सदस्य;
(ग) रिजर्व बैंक के अधिकारियों में से एक सदस्य;
4 [(घ) पाँच अन्य सदस्य जिनमें से कम से कम तीन पूर्णकालिक सदस्य होंगे,]
केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
(2) बोर्ड के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन सदस्यों के एक बोर्ड में निहित होगा, जो सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और सभी कार्य और चीजें कर सकता है जो बोर्ड द्वारा प्रयोग या की जा सकती हैं।
(3) विनियमों द्वारा अन्यथा निर्धारित किए जाने के अलावा, अध्यक्षों को बोर्ड के मामलों के सामान्य अधीक्षण और निर्देशन की शक्तियाँ भी प्राप्त होंगी और वे उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और वे सभी कार्य और चीजें कर सकते हैं जो उस बोर्ड द्वारा प्रयोग या की जा सकती हैं।
(4) उपधारा (1) के खंड (क) और (घ) में निर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी तथा उस उपधारा के खंड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों को क्रमशः केंद्र सरकार और [ रिजर्व बैंक] द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
(5) उपधारा (1) के खंड (क) और (घ) में निर्दिष्ट अध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जिन्होंने प्रतिभूति बाजार से संबंधित समस्याओं से निपटने में क्षमता प्रदर्शित की हो या जिन्हें कानून, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखांकन, प्रशासन या किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान या अनुभव हो, जो केंद्र सरकार की राय में बोर्ड के लिए उपयोगी हो।
(क) अध्यक्ष;
(ख) केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय और कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) के प्रशासन से संबंधित अधिकारियों में से दो सदस्य;
(ग) रिजर्व बैंक के अधिकारियों में से एक सदस्य;
4 [(घ) पाँच अन्य सदस्य जिनमें से कम से कम तीन पूर्णकालिक सदस्य होंगे,]
केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
(2) बोर्ड के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन सदस्यों के एक बोर्ड में निहित होगा, जो सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और सभी कार्य और चीजें कर सकता है जो बोर्ड द्वारा प्रयोग या की जा सकती हैं।
(3) विनियमों द्वारा अन्यथा निर्धारित किए जाने के अलावा, अध्यक्षों को बोर्ड के मामलों के सामान्य अधीक्षण और निर्देशन की शक्तियाँ भी प्राप्त होंगी और वे उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और वे सभी कार्य और चीजें कर सकते हैं जो उस बोर्ड द्वारा प्रयोग या की जा सकती हैं।
(4) उपधारा (1) के खंड (क) और (घ) में निर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी तथा उस उपधारा के खंड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों को क्रमशः केंद्र सरकार और [ रिजर्व बैंक] द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
(5) उपधारा (1) के खंड (क) और (घ) में निर्दिष्ट अध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसे योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जिन्होंने प्रतिभूति बाजार से संबंधित समस्याओं से निपटने में क्षमता प्रदर्शित की हो या जिन्हें कानून, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखांकन, प्रशासन या किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान या अनुभव हो, जो केंद्र सरकार की राय में बोर्ड के लिए उपयोगी हो।
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