SEBI Act 15Cअध्याय VIA · Penalties and Adjudication
धारा 15C · निवेशकों की शिकायतों का निवारण न करने पर जुर्माना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [15सी. निवेशकों की शिकायतों का निवारण न करने पर दंड.—यदि कोई सूचीबद्ध कंपनी या कोई व्यक्ति जो मध्यस्थ के रूप में पंजीकृत है, बोर्ड द्वारा लिखित रूप में 2 [इलेक्ट्रॉनिक संचार के किसी भी माध्यम सहित] निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए कहे जाने के बाद, बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी शिकायतों का निवारण करने में विफल रहता है, तो ऐसी कंपनी या मध्यस्थ पर 3 [एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसी विफलता जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन होगा]।]
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