SEBI Act 26Aअध्याय VII · Miscellaneous
धारा 26A · विशेष न्यायालयों की स्थापना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [26ए. विशेष न्यायालयों की स्थापना .--(1) केंद्र सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र परीक्षण के उद्देश्य से, अधिसूचना द्वारा, आवश्यकतानुसार विशेष न्यायालयों की स्थापना या पदनाम कर सकती है।
(2) विशेष न्यायालय में एक एकल न्यायाधीश होगा जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जाएगी जिसके अधिकार क्षेत्र में नियुक्त किया जाने वाला न्यायाधीश कार्यरत है।
(3) कोई व्यक्ति विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह ऐसी नियुक्ति से ठीक पहले, सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का पद धारण न कर रहा हो।
(2) विशेष न्यायालय में एक एकल न्यायाधीश होगा जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जाएगी जिसके अधिकार क्षेत्र में नियुक्त किया जाने वाला न्यायाधीश कार्यरत है।
(3) कोई व्यक्ति विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा, जब तक कि वह ऐसी नियुक्ति से ठीक पहले, सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश का पद धारण न कर रहा हो।
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