SEBI Act 8अध्याय II · Establishment of the Securities and Exchange Board of India
धारा 8 · रिक्तियों आदि से बोर्ड की कार्यवाही अमान्य नहीं होगी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
बोर्ड का कोई भी कार्य या कार्यवाही मात्र निम्नलिखित कारणों से अमान्य नहीं होगी---
(क) बोर्ड में कोई रिक्ति, या बोर्ड के गठन में कोई दोष; या
(ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष; या
(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में कोई अनियमितता जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित न करे।
(क) बोर्ड में कोई रिक्ति, या बोर्ड के गठन में कोई दोष; या
(ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में कोई दोष; या
(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में कोई अनियमितता जो मामले के गुण-दोष को प्रभावित न करे।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
