SEBI Act 2अध्याय I · Preliminary
धारा 2 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,---
(क) "बोर्ड" से तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से है;
(ख) "अध्यक्ष" से तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है;
1 [(ख) सामूहिक निवेश योजना का अर्थ है कोई भी योजना या व्यवस्था जो धारा 11एए में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हो;]
(ग) "मौजूदा प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" से तात्पर्य भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के संकल्प संख्या 1(44)एसई/86, दिनांक 12 अप्रैल, 1988 के तहत गठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से है;
(घ) "निधि" से तात्पर्य धारा 14 के अधीन गठित निधि से है;
2 [(da) "बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण" से तात्पर्य बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (41 ऑफ 1999) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित भारत के बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण से है;
(डीबी) "न्यायिक सदस्य" से तात्पर्य धारा 15एमए की उपधारा (1) के तहत नियुक्त प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य से है और इसमें पीठासीन अधिकारी भी शामिल है।]
(ई) सदस्य का अर्थ बोर्ड का सदस्य है और इसमें अध्यक्ष भी शामिल है;
(f) अधिसूचना से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;
2 [(एफए) "पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण" से तात्पर्य पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (23 ऑफ 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण से है;]
(जी) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(h) "विनियम" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों से है;
3 [(ह) रिजर्व बैंक से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के तहत गठित भारतीय रिजर्व बैंक से है;]
(i) "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ है जो प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (42 ऑफ 1956) की धारा 2 में दिया गया है।
2 [(जे) "तकनीकी सदस्य" से तात्पर्य धारा 15 एमबी की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त तकनीकी सदस्य से है।]
4 [(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त और अपरिभाषित शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, परन्तु [ प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (42 ऑफ 1956) या जमाकर्ता अधिनियम, 1996 (22 ऑफ 1996)] में परिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः उस अधिनियम में उन्हें दिया गया है।]
(क) "बोर्ड" से तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से है;
(ख) "अध्यक्ष" से तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है;
1 [(ख) सामूहिक निवेश योजना का अर्थ है कोई भी योजना या व्यवस्था जो धारा 11एए में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हो;]
(ग) "मौजूदा प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" से तात्पर्य भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के संकल्प संख्या 1(44)एसई/86, दिनांक 12 अप्रैल, 1988 के तहत गठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से है;
(घ) "निधि" से तात्पर्य धारा 14 के अधीन गठित निधि से है;
2 [(da) "बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण" से तात्पर्य बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (41 ऑफ 1999) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित भारत के बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण से है;
(डीबी) "न्यायिक सदस्य" से तात्पर्य धारा 15एमए की उपधारा (1) के तहत नियुक्त प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य से है और इसमें पीठासीन अधिकारी भी शामिल है।]
(ई) सदस्य का अर्थ बोर्ड का सदस्य है और इसमें अध्यक्ष भी शामिल है;
(f) अधिसूचना से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है;
2 [(एफए) "पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण" से तात्पर्य पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (23 ऑफ 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत स्थापित पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण से है;]
(जी) “निर्धारित” से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित से है;
(h) "विनियम" से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों से है;
3 [(ह) रिजर्व बैंक से तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 के तहत गठित भारतीय रिजर्व बैंक से है;]
(i) "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ है जो प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (42 ऑफ 1956) की धारा 2 में दिया गया है।
2 [(जे) "तकनीकी सदस्य" से तात्पर्य धारा 15 एमबी की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त तकनीकी सदस्य से है।]
4 [(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त और अपरिभाषित शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, परन्तु [ प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (42 ऑफ 1956) या जमाकर्ता अधिनियम, 1996 (22 ऑफ 1996)] में परिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो क्रमशः उस अधिनियम में उन्हें दिया गया है।]
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