SEBI Act 7अध्याय II · Establishment of the Securities and Exchange Board of India
धारा 7 · बैठकें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) बोर्ड ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगा तथा अपनी बैठकों में कामकाज के संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा (जिसमें ऐसी बैठकों में कोरम भी शामिल है) जैसा कि विनियमन द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(2) अध्यक्ष, या यदि किसी कारणवश वह बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना गया कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
(3) बोर्ड की किसी भी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत मतों द्वारा किया जाएगा, और मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
(2) अध्यक्ष, या यदि किसी कारणवश वह बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुना गया कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
(3) बोर्ड की किसी भी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत मतों द्वारा किया जाएगा, और मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
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