SEBI Act 15Eअध्याय VIA · Penalties and Adjudication
धारा 15E · किसी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा नियमों और विनियमों का पालन न करने पर लगने वाला जुर्माना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [15ई. परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा नियमों और विनियमों का पालन न करने पर दंड। -- यदि इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किसी म्यूचुअल फंड की कोई परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी भी विनियम का पालन करने में विफल रहती है, तो ऐसी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी 2 [एक दंड 3 [जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसे प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जिस दिन तक ऐसी विफलता जारी रहती है, अधिकतम एक करोड़ रुपये तक]] के लिए उत्तरदायी होगी।
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