SEBI Act 11Dअध्याय IV · Powers and Functions of the Board
धारा 11D · कार्यवाही रोक दी जाए।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [11D. कार्यवाही रोकने और बंद करने की कार्यवाही। -- यदि बोर्ड जांच कराने के बाद यह पाता है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के किसी प्रावधान, या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियम का उल्लंघन किया है, या उल्लंघन करने की संभावना है, तो वह ऐसे व्यक्ति को ऐसे उल्लंघन को करने या करवाने से रोकने और बंद करने का आदेश पारित कर सकता है:
बशर्ते कि बोर्ड किसी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी या किसी सार्वजनिक कंपनी (धारा 12 के तहत निर्दिष्ट मध्यस्थों के अलावा) के संबंध में ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा, जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करवाना चाहती है, जब तक कि बोर्ड के पास यह मानने के लिए उचित आधार न हों कि ऐसी कंपनी ने इनसाइडर ट्रेडिंग या बाजार में हेरफेर किया है।
बशर्ते कि बोर्ड किसी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी या किसी सार्वजनिक कंपनी (धारा 12 के तहत निर्दिष्ट मध्यस्थों के अलावा) के संबंध में ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा, जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करवाना चाहती है, जब तक कि बोर्ड के पास यह मानने के लिए उचित आधार न हों कि ऐसी कंपनी ने इनसाइडर ट्रेडिंग या बाजार में हेरफेर किया है।
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