SEBI Act 12अध्याय V · Registration Certificate
धारा 12 · स्टॉक ब्रोकरों, सब-ब्रोकरों, शेयर ट्रांसफर एजेंटों आदि का पंजीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी स्टॉक-ब्रोकर, सब-ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, निर्गम बैंकर, ट्रस्ट डीड का ट्रस्टी, निर्गम रजिस्ट्रार, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, निवेश सलाहकार और ऐसा कोई अन्य मध्यस्थ जो प्रतिभूति बाजार से संबद्ध हो, इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए 1 [विनियमों] के अनुसार बोर्ड से प्राप्त पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों के तहत और उसके अनुसार प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या लेनदेन नहीं करेगा:
बशर्ते कि कोई व्यक्ति जो प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री करता है या शेयर-ब्रोकर, शेयर हस्तांतरण एजेंट, निर्गम के बैंकर, न्यास विलेख के न्यासी, निर्गम के रजिस्ट्रार, व्यापारी बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो प्रबंधक, निवेश सलाहकार और ऐसे अन्य मध्यस्थ के रूप में प्रतिभूति बाजार में लेन-देन करता है, जो बोर्ड की स्थापना से ठीक पहले प्रतिभूति बाजार से जुड़ा हो और जिसके लिए ऐसी स्थापना से पहले पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी, वह ऐसी स्थापना की तारीख से तीन महीने की अवधि तक ऐसा करना जारी रख सकता है या, यदि उसने उक्त तीन महीने की अवधि के भीतर ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, तो ऐसे आवेदन के निपटान तक ऐसा कर सकता है:
2 [इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 9) के प्रारंभ होने से ठीक पहले प्राप्त कोई भी पंजीकरण प्रमाण पत्र, ऐसे पंजीकरण के लिए निर्धारित विनियमों के अनुसार बोर्ड से प्राप्त किया गया माना जाएगा।]
2 [(1ए) प्रतिभूतियों के किसी भी [जमाकर्ता, सहभागी, संरक्षक], विदेशी संस्थागत निवेशक, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी अन्य मध्यस्थ, जैसा कि बोर्ड इस संबंध में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है, को इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार बोर्ड से प्राप्त पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों के तहत और उसके अनुसार प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या लेनदेन करने की अनुमति नहीं होगी:
बशर्ते कि प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 9) के प्रारंभ होने से ठीक पहले प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करने वाला या प्रतिभूति बाजार में प्रतिभूति के 3 [जमाकर्ता, भागीदार, संरक्षक], विदेशी संस्थागत निवेशक या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में लेन-देन करने वाला व्यक्ति, जिसके लिए ऐसे प्रारंभ होने से पहले पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी, धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (घ) के तहत विनियम बनने तक प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करना या प्रतिभूति बाजार में लेन-देन करना जारी रख सकता है।
(1ख) कोई भी व्यक्ति किसी वेंचर कैपिटल फंड या म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेश योजना को प्रायोजित नहीं करेगा या प्रायोजित नहीं करवाएगा या संचालित नहीं करेगा या संचालित नहीं करवाएगा, जब तक कि वह विनियमों के अनुसार बोर्ड से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त न कर ले:
बशर्ते कि प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 9) के प्रारंभ होने से ठीक पहले प्रतिभूति बाजार में संचालित किसी उद्यम पूंजी कोष या सामूहिक निवेश योजना को प्रायोजित करने या प्रायोजित करवाने, संचालित करने या संचालित करवाने वाला कोई भी व्यक्ति, जिसके लिए ऐसे प्रारंभ होने से पहले पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी, धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (घ) के तहत विनियम बनने तक संचालन जारी रख सकता है।
4 [(आईसी) कोई भी व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) की धारा 2 के खंड (13ए) में परिभाषित वैकल्पिक निवेश कोष या व्यावसायिक ट्रस्ट की गतिविधि को प्रायोजित या प्रायोजित नहीं करवाएगा या संचालित नहीं करेगा या संचालित नहीं करवाएगा, जब तक कि इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र या पंजीकरण प्रदान नहीं किया जाता है।]
5 [ स्पष्टीकरण .---संदेहों को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, सामूहिक निवेश योजना या म्यूचुअल फंड में कोई यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी या स्क्रिप्स या ऐसा कोई साधन या इकाई, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, शामिल नहीं होगा, जो बीमाकर्ता द्वारा जारी किए गए बीमा घटक के अतिरिक्त निवेश घटक प्रदान करता हो।]
(2) पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे तरीके से और ऐसे शुल्क के भुगतान पर किया जाएगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(3) बोर्ड, विनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से, किसी पंजीकरण प्रमाण पत्र को आदेश द्वारा निलंबित या रद्द कर सकता है:
परंतु इस उपधारा के अंतर्गत कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।]
बशर्ते कि कोई व्यक्ति जो प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री करता है या शेयर-ब्रोकर, शेयर हस्तांतरण एजेंट, निर्गम के बैंकर, न्यास विलेख के न्यासी, निर्गम के रजिस्ट्रार, व्यापारी बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो प्रबंधक, निवेश सलाहकार और ऐसे अन्य मध्यस्थ के रूप में प्रतिभूति बाजार में लेन-देन करता है, जो बोर्ड की स्थापना से ठीक पहले प्रतिभूति बाजार से जुड़ा हो और जिसके लिए ऐसी स्थापना से पहले पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी, वह ऐसी स्थापना की तारीख से तीन महीने की अवधि तक ऐसा करना जारी रख सकता है या, यदि उसने उक्त तीन महीने की अवधि के भीतर ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, तो ऐसे आवेदन के निपटान तक ऐसा कर सकता है:
2 [इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 9) के प्रारंभ होने से ठीक पहले प्राप्त कोई भी पंजीकरण प्रमाण पत्र, ऐसे पंजीकरण के लिए निर्धारित विनियमों के अनुसार बोर्ड से प्राप्त किया गया माना जाएगा।]
2 [(1ए) प्रतिभूतियों के किसी भी [जमाकर्ता, सहभागी, संरक्षक], विदेशी संस्थागत निवेशक, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या प्रतिभूति बाजार से जुड़े किसी अन्य मध्यस्थ, जैसा कि बोर्ड इस संबंध में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है, को इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार बोर्ड से प्राप्त पंजीकरण प्रमाण पत्र की शर्तों के तहत और उसके अनुसार प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या लेनदेन करने की अनुमति नहीं होगी:
बशर्ते कि प्रतिभूति कानून (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 9) के प्रारंभ होने से ठीक पहले प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करने वाला या प्रतिभूति बाजार में प्रतिभूति के 3 [जमाकर्ता, भागीदार, संरक्षक], विदेशी संस्थागत निवेशक या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में लेन-देन करने वाला व्यक्ति, जिसके लिए ऐसे प्रारंभ होने से पहले पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी, धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (घ) के तहत विनियम बनने तक प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करना या प्रतिभूति बाजार में लेन-देन करना जारी रख सकता है।
(1ख) कोई भी व्यक्ति किसी वेंचर कैपिटल फंड या म्यूचुअल फंड सहित सामूहिक निवेश योजना को प्रायोजित नहीं करेगा या प्रायोजित नहीं करवाएगा या संचालित नहीं करेगा या संचालित नहीं करवाएगा, जब तक कि वह विनियमों के अनुसार बोर्ड से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त न कर ले:
बशर्ते कि प्रतिभूति विधि (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 9) के प्रारंभ होने से ठीक पहले प्रतिभूति बाजार में संचालित किसी उद्यम पूंजी कोष या सामूहिक निवेश योजना को प्रायोजित करने या प्रायोजित करवाने, संचालित करने या संचालित करवाने वाला कोई भी व्यक्ति, जिसके लिए ऐसे प्रारंभ होने से पहले पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं थी, धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (घ) के तहत विनियम बनने तक संचालन जारी रख सकता है।
4 [(आईसी) कोई भी व्यक्ति आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) की धारा 2 के खंड (13ए) में परिभाषित वैकल्पिक निवेश कोष या व्यावसायिक ट्रस्ट की गतिविधि को प्रायोजित या प्रायोजित नहीं करवाएगा या संचालित नहीं करेगा या संचालित नहीं करवाएगा, जब तक कि इस अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र या पंजीकरण प्रदान नहीं किया जाता है।]
5 [ स्पष्टीकरण .---संदेहों को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस धारा के प्रयोजनों के लिए, सामूहिक निवेश योजना या म्यूचुअल फंड में कोई यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी या स्क्रिप्स या ऐसा कोई साधन या इकाई, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, शामिल नहीं होगा, जो बीमाकर्ता द्वारा जारी किए गए बीमा घटक के अतिरिक्त निवेश घटक प्रदान करता हो।]
(2) पंजीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे तरीके से और ऐसे शुल्क के भुगतान पर किया जाएगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
(3) बोर्ड, विनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से, किसी पंजीकरण प्रमाण पत्र को आदेश द्वारा निलंबित या रद्द कर सकता है:
परंतु इस उपधारा के अंतर्गत कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।]
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