SEBI Act 15Aअध्याय VIA · Penalties and Adjudication
धारा 15A · सूचना, वापसी आदि प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [15ए. सूचना, विवरण आदि प्रस्तुत करने में विफलता के लिए दंड -- यदि कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम या विनियम के तहत ऐसा करने की आवश्यकता है,---
(क) बोर्ड को कोई दस्तावेज, विवरण या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, 2 [या जो झूठी, असत्य या अपूर्ण जानकारी, विवरण, रिपोर्ट, बहीखाते या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है या दाखिल करता है] वह 3 [एक जुर्माने 4 [के लिए उत्तरदायी होगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसी विफलता जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन होगा;]]
(ख) यदि कोई व्यक्ति विनियमों में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई रिटर्न दाखिल करने या कोई सूचना, पुस्तकें या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह 5 [एक जुर्माना 3 [जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसी विफलता जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन होगा;]]
(ग) यदि वह लेखा-पुस्तकों या अभिलेखों को रखने में विफल रहता है, तो वह 6 [एक जुर्माना 3 [जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसी विफलता जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन होगा।]]
(क) बोर्ड को कोई दस्तावेज, विवरण या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने पर, 2 [या जो झूठी, असत्य या अपूर्ण जानकारी, विवरण, रिपोर्ट, बहीखाते या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है या दाखिल करता है] वह 3 [एक जुर्माने 4 [के लिए उत्तरदायी होगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसी विफलता जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन होगा;]]
(ख) यदि कोई व्यक्ति विनियमों में निर्दिष्ट समय के भीतर कोई रिटर्न दाखिल करने या कोई सूचना, पुस्तकें या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह 5 [एक जुर्माना 3 [जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसी विफलता जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन होगा;]]
(ग) यदि वह लेखा-पुस्तकों या अभिलेखों को रखने में विफल रहता है, तो वह 6 [एक जुर्माना 3 [जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन ऐसी विफलता जारी रहने वाले प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जो अधिकतम एक करोड़ रुपये के अधीन होगा।]]
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