SEBI Act 18अध्याय VII · Miscellaneous
धारा 18 · रिटर्न और रिपोर्ट।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) बोर्ड, केंद्र सरकार को समय-समय पर प्रतिभूति बाजार के संवर्धन एवं विकास हेतु किसी प्रस्तावित या मौजूदा कार्यक्रम के संबंध में ऐसे विवरण एवं विवरण तथा सूचनाएँ प्रस्तुत करेगा, जैसा कि केंद्र सरकार समय-समय पर मांगेगी। ये विवरण ऐसे समय, ऐसे प्रपत्र और तरीके से प्रस्तुत किए जाएंगे, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए या निर्देशित किया जाए।
(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 1 [नब्बे दिन] के भीतर केंद्र सरकार को ऐसे प्रारूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उसकी गतिविधियों, नीति और कार्यक्रमों का सही और पूर्ण विवरण दिया गया हो।
(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति, प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 1 [नब्बे दिन] के भीतर केंद्र सरकार को ऐसे प्रारूप में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान उसकी गतिविधियों, नीति और कार्यक्रमों का सही और पूर्ण विवरण दिया गया हो।
(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति, प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
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