SEBI Act 11AAअध्याय IV · Powers and Functions of the Board
धारा 11AA · सामूहिक निवेश योजना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [11ए. सामूहिक निवेश योजना. -- (1) कोई भी योजना या व्यवस्था जो उप-धारा (2) 2 [या उप-धारा (2ए)] में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है, सामूहिक निवेश योजना होगी:
2. [बशर्ते कि किसी योजना या व्यवस्था के अंतर्गत निधियों का कोई भी समूहीकरण, जो बोर्ड के साथ पंजीकृत नहीं है या उप-धारा (3) के अंतर्गत नहीं आता है, जिसमें एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक की कोष राशि शामिल है, सामूहिक निवेश योजना मानी जाएगी।]
(2) किसी 3 [व्यक्ति] द्वारा बनाई गई या प्रस्तावित कोई योजना या व्यवस्था जिसके तहत,--
(i) निवेशकों द्वारा किए गए अंशदान या भुगतान, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, एकत्रित किए जाते हैं और योजना या व्यवस्था के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाते हैं;
(ii) निवेशकों द्वारा ऐसी योजना या व्यवस्था में अंशदान या भुगतान इस उद्देश्य से किया जाता है कि वे ऐसी योजना या व्यवस्था से लाभ, आय, उपज या चल या अचल संपत्ति प्राप्त करें;
(iii) योजना या व्यवस्था का हिस्सा बनने वाली संपत्ति, अंशदान या निवेश, चाहे वह पहचान योग्य हो या नहीं, निवेशकों की ओर से प्रबंधित की जाती है;
(iv) निवेशकों का योजना या व्यवस्था के प्रबंधन और संचालन पर दिन-प्रतिदिन नियंत्रण नहीं होता है।
2 [(2ए) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई या प्रस्तावित कोई योजना या व्यवस्था।]
(3) उपधारा (2) 2 [या उपधारा (2ए)] में किसी बात के होते हुए भी, कोई योजना या व्यवस्था--
(i) सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (2 ऑफ 1912) के तहत पंजीकृत सहकारी समिति द्वारा या किसी राज्य में उस समय लागू सहकारी समितियों से संबंधित किसी कानून के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाने वाली समिति द्वारा निर्मित या प्रस्तावित;
(ii) जिसके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (2 ऑफ 1934) की धारा 45-I के खंड (f) में परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमा स्वीकार किए जाते हैं;
(iii) बीमा का ऐसा अनुबंध जिस पर बीमा अधिनियम, 1938 (4 ऑफ 1938) लागू होता है;
(iv) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम 19) के अंतर्गत बनाई गई किसी योजना, पेंशन योजना या बीमा योजना का प्रावधान करना;
(v) जिसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) की धारा 58ए के अंतर्गत जमा स्वीकार किए जाते हैं;
(vi) जिसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) की धारा 620ए के अंतर्गत निधि या पारस्परिक लाभ समिति घोषित कंपनी द्वारा जमा स्वीकार किए जाते हैं;
(vii) चिट निधि अधिनियम, 1982 (40 ऑफ 1982) की धारा 2 के खंड (ई) में परिभाषित चिट व्यवसाय के अर्थ के अंतर्गत आने वाला;
(viii) जिसके अंतर्गत किए गए अंशदान किसी पारस्परिक निधि में सदस्यता के रूप में होते हैं;
4 [(ix) ऐसी अन्य योजना या व्यवस्था जिसे केंद्र सरकार, बोर्ड के परामर्श से, अधिसूचित कर सकती है,]
यह सामूहिक निवेश योजना नहीं होगी।]
2. [बशर्ते कि किसी योजना या व्यवस्था के अंतर्गत निधियों का कोई भी समूहीकरण, जो बोर्ड के साथ पंजीकृत नहीं है या उप-धारा (3) के अंतर्गत नहीं आता है, जिसमें एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक की कोष राशि शामिल है, सामूहिक निवेश योजना मानी जाएगी।]
(2) किसी 3 [व्यक्ति] द्वारा बनाई गई या प्रस्तावित कोई योजना या व्यवस्था जिसके तहत,--
(i) निवेशकों द्वारा किए गए अंशदान या भुगतान, चाहे उन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाए, एकत्रित किए जाते हैं और योजना या व्यवस्था के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाते हैं;
(ii) निवेशकों द्वारा ऐसी योजना या व्यवस्था में अंशदान या भुगतान इस उद्देश्य से किया जाता है कि वे ऐसी योजना या व्यवस्था से लाभ, आय, उपज या चल या अचल संपत्ति प्राप्त करें;
(iii) योजना या व्यवस्था का हिस्सा बनने वाली संपत्ति, अंशदान या निवेश, चाहे वह पहचान योग्य हो या नहीं, निवेशकों की ओर से प्रबंधित की जाती है;
(iv) निवेशकों का योजना या व्यवस्था के प्रबंधन और संचालन पर दिन-प्रतिदिन नियंत्रण नहीं होता है।
2 [(2ए) इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अनुसार निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा बनाई गई या प्रस्तावित कोई योजना या व्यवस्था।]
(3) उपधारा (2) 2 [या उपधारा (2ए)] में किसी बात के होते हुए भी, कोई योजना या व्यवस्था--
(i) सहकारी समिति अधिनियम, 1912 (2 ऑफ 1912) के तहत पंजीकृत सहकारी समिति द्वारा या किसी राज्य में उस समय लागू सहकारी समितियों से संबंधित किसी कानून के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाने वाली समिति द्वारा निर्मित या प्रस्तावित;
(ii) जिसके अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (2 ऑफ 1934) की धारा 45-I के खंड (f) में परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जमा स्वीकार किए जाते हैं;
(iii) बीमा का ऐसा अनुबंध जिस पर बीमा अधिनियम, 1938 (4 ऑफ 1938) लागू होता है;
(iv) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम 19) के अंतर्गत बनाई गई किसी योजना, पेंशन योजना या बीमा योजना का प्रावधान करना;
(v) जिसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) की धारा 58ए के अंतर्गत जमा स्वीकार किए जाते हैं;
(vi) जिसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 1956 (1 ऑफ 1956) की धारा 620ए के अंतर्गत निधि या पारस्परिक लाभ समिति घोषित कंपनी द्वारा जमा स्वीकार किए जाते हैं;
(vii) चिट निधि अधिनियम, 1982 (40 ऑफ 1982) की धारा 2 के खंड (ई) में परिभाषित चिट व्यवसाय के अर्थ के अंतर्गत आने वाला;
(viii) जिसके अंतर्गत किए गए अंशदान किसी पारस्परिक निधि में सदस्यता के रूप में होते हैं;
4 [(ix) ऐसी अन्य योजना या व्यवस्था जिसे केंद्र सरकार, बोर्ड के परामर्श से, अधिसूचित कर सकती है,]
यह सामूहिक निवेश योजना नहीं होगी।]
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