NNMC Act 9अध्याय II · National Nursing and Midwifery Commission.
धारा 9 · राष्ट्रीय आयोग, प्रशासन आदि की बैठकें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय आयोग प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर बैठक करेगा।
(2) अध्यक्ष राष्ट्रीय आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारणवश अध्यक्ष ऐसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो कोई अन्य सदस्य, जो किसी स्वायत्त बोर्ड का अध्यक्ष हो, जिसे अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाए, उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।
(3) जब तक राष्ट्रीय आयोग की बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विनियमों द्वारा अन्यथा निर्धारित न हो, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की आधी संख्या राष्ट्रीय आयोग की बैठक में कोरम का गठन करेगी और राष्ट्रीय आयोग के सभी कार्य उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से तय किए जाएंगे और मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में, उप-धारा (2) के तहत नामित स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष को निर्णायक मत प्राप्त होगा।
(4) राष्ट्रीय आयोग के प्रशासन का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अध्यक्ष में निहित होगा।
(5) राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए किसी भी कार्य पर राष्ट्रीय आयोग में रिक्ति होने या राष्ट्रीय आयोग के गठन में दोष होने के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
(2) अध्यक्ष राष्ट्रीय आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारणवश अध्यक्ष ऐसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो कोई अन्य सदस्य, जो किसी स्वायत्त बोर्ड का अध्यक्ष हो, जिसे अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाए, उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।
(3) जब तक राष्ट्रीय आयोग की बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विनियमों द्वारा अन्यथा निर्धारित न हो, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की आधी संख्या राष्ट्रीय आयोग की बैठक में कोरम का गठन करेगी और राष्ट्रीय आयोग के सभी कार्य उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से तय किए जाएंगे और मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में, उप-धारा (2) के तहत नामित स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष को निर्णायक मत प्राप्त होगा।
(4) राष्ट्रीय आयोग के प्रशासन का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अध्यक्ष में निहित होगा।
(5) राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए किसी भी कार्य पर राष्ट्रीय आयोग में रिक्ति होने या राष्ट्रीय आयोग के गठन में दोष होने के आधार पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।
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