NNMC Act 46अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 46 · नर्सिंग और दाईगिरी संस्थानों में अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी छात्र जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पहले किसी नर्सिंग एवं प्रसूति संस्थान में डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के लिए अध्ययन कर रहा था, वह अपना अध्ययन जारी रखेगा और ऐसी डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के लिए अपना पाठ्यक्रम पूरा करेगा, और ऐसा संस्थान ऐसे छात्र को प्रारंभ होने से पहले प्रचलित पाठ्यक्रम और अध्ययन के अनुसार निर्देश और परीक्षा प्रदान करना जारी रखेगा, और उस छात्र को इस अधिनियम के तहत अपना अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा किया हुआ माना जाएगा और उसे इस अधिनियम के तहत डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी नर्सिंग संस्थान को दी गई मान्यता समय बीत जाने, स्वैच्छिक समर्पण या किसी अन्य कारण से समाप्त हो गई हो, तो ऐसा नर्सिंग संस्थान इस अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम मानकों को तब तक बनाए रखेगा और प्रदान करता रहेगा जब तक कि उस नर्सिंग संस्थान में प्रवेश पाने वाले सभी उम्मीदवार अपनी पढ़ाई पूरी न कर लें।
(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी नर्सिंग संस्थान को दी गई मान्यता समय बीत जाने, स्वैच्छिक समर्पण या किसी अन्य कारण से समाप्त हो गई हो, तो ऐसा नर्सिंग संस्थान इस अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक न्यूनतम मानकों को तब तक बनाए रखेगा और प्रदान करता रहेगा जब तक कि उस नर्सिंग संस्थान में प्रवेश पाने वाले सभी उम्मीदवार अपनी पढ़ाई पूरी न कर लें।
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