NNMC Act 8अध्याय II · National Nursing and Midwifery Commission.
धारा 8 · राष्ट्रीय आयोग के सचिव और अन्य कर्मचारी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय आयोग के लिए एक सचिवालय होगा, जिसका नेतृत्व एक सचिव करेगा, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
(2) राष्ट्रीय आयोग का सचिव एक उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति होगा, जिसके पास ऐसी योग्यताएं और अनुभव होंगे, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(3) सचिव चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह किसी भी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
(4) सचिव धारा 11 के अधीन गठित प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड का सदस्य सचिव भी होगा।
(5) सचिव राष्ट्रीय आयोग और धारा 11 के अधीन गठित प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(6) राष्ट्रीय आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के सर्वोत्तम निर्वहन के लिए, सचिव के अतिरिक्त राष्ट्रीय आयोग के ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे, उन पदों के विरुद्ध जो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोग की अनुशंसा के अनुसार सृजित किए गए हैं।
(7) राष्ट्रीय आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम ऐसे होंगे, जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।
(8) राष्ट्रीय आयोग, प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे विशेषज्ञों, सलाहकारों और ईमानदार एवं उत्कृष्ट योग्यता वाले पेशेवरों की ऐसी संख्या को नियुक्त कर सकता है, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिन्हें नर्सिंग एवं प्रसूति शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग, प्रबंधन, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, गुणवत्ता आश्वासन, रोगी वकालत, नर्सिंग अनुसंधान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रशासन, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी, नर्सिंग सूचना विज्ञान, लेखा एवं विधि सहित ऐसे क्षेत्रों का विशेष ज्ञान एवं अनुभव हो, जैसा कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रीय आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे।
(9) राष्ट्रीय आयोग, प्रक्रिया के अनुसार, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट संख्या में विदेशी देशों से विशेषज्ञों और डोमेन विशेषज्ञों को राष्ट्रीय आयोग की बैठकों में आमंत्रित कर सकता है, जिन्हें नर्सिंग और मिडवाइफरी पाठ्यक्रम, व्यावहारिक प्रशिक्षण और संबंधित विदेशी देश की लाइसेंस परीक्षा सहित परीक्षा के पैटर्न का विशेष ज्ञान हो, जैसा कि वह पंजीकृत पेशेवरों की वैश्विक गतिशीलता और रोजगार क्षमता को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक समझता है।
(2) राष्ट्रीय आयोग का सचिव एक उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति होगा, जिसके पास ऐसी योग्यताएं और अनुभव होंगे, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(3) सचिव चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह किसी भी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
(4) सचिव धारा 11 के अधीन गठित प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड का सदस्य सचिव भी होगा।
(5) सचिव राष्ट्रीय आयोग और धारा 11 के अधीन गठित प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(6) राष्ट्रीय आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के सर्वोत्तम निर्वहन के लिए, सचिव के अतिरिक्त राष्ट्रीय आयोग के ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे, उन पदों के विरुद्ध जो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोग की अनुशंसा के अनुसार सृजित किए गए हैं।
(7) राष्ट्रीय आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम ऐसे होंगे, जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।
(8) राष्ट्रीय आयोग, प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे विशेषज्ञों, सलाहकारों और ईमानदार एवं उत्कृष्ट योग्यता वाले पेशेवरों की ऐसी संख्या को नियुक्त कर सकता है, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, जिन्हें नर्सिंग एवं प्रसूति शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग, प्रबंधन, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र, गुणवत्ता आश्वासन, रोगी वकालत, नर्सिंग अनुसंधान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रशासन, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, सांख्यिकी, नर्सिंग सूचना विज्ञान, लेखा एवं विधि सहित ऐसे क्षेत्रों का विशेष ज्ञान एवं अनुभव हो, जैसा कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रीय आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे।
(9) राष्ट्रीय आयोग, प्रक्रिया के अनुसार, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट संख्या में विदेशी देशों से विशेषज्ञों और डोमेन विशेषज्ञों को राष्ट्रीय आयोग की बैठकों में आमंत्रित कर सकता है, जिन्हें नर्सिंग और मिडवाइफरी पाठ्यक्रम, व्यावहारिक प्रशिक्षण और संबंधित विदेशी देश की लाइसेंस परीक्षा सहित परीक्षा के पैटर्न का विशेष ज्ञान हो, जैसा कि वह पंजीकृत पेशेवरों की वैश्विक गतिशीलता और रोजगार क्षमता को सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक समझता है।
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