NNMC Act 11अध्याय III · Autonomous Boards
धारा 11 · स्वायत्त बोर्ड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय आयोग के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन निम्नलिखित स्वायत्त बोर्डों का गठन करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेंगे, अर्थात्:--
(क) नर्सिंग एवं मिडवाइफरी स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड;
(ख) नर्सिंग और मिडवाइफरी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड; और
(ग) नर्सिंग और मिडवाइफरी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड एक स्वायत्त निकाय होगा जो इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों को ऐसे तरीके से निष्पादित करेगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(क) नर्सिंग एवं मिडवाइफरी स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड;
(ख) नर्सिंग और मिडवाइफरी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड; और
(ग) नर्सिंग और मिडवाइफरी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड एक स्वायत्त निकाय होगा जो इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों को ऐसे तरीके से निष्पादित करेगा जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
