NNMC Act 53अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 53 · राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा धारा 23 और धारा 28 की उपधारा (9) के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम धारा 23 की उपधारा (3) के खंड (घ), (ङ) और (च) के तहत राज्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव का प्रावधान कर सकते हैं।
(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम धारा 23 की उपधारा (3) के खंड (घ), (ङ) और (च) के तहत राज्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव का प्रावधान कर सकते हैं।
(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
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