NNMC Act 39अध्याय VIII · Grants, Audit and Accounts
धारा 39 · लेखापरीक्षा एवं लेखा-जोखा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय आयोग उचित खाते और अन्य प्रासंगिक अभिलेख रखेगा तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित प्रारूप में वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा।
(2) राष्ट्रीय आयोग के खातों का लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जैसा कि उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए और ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में किया गया कोई भी व्यय राष्ट्रीय आयोग द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देय होगा।
(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राष्ट्रीय आयोग के खातों के लेखापरीक्षा के संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सामान्यतः सरकारी खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में प्राप्त होते हैं, और विशेष रूप से, उन्हें अभिलेखों, पुस्तकों, खातों, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों एवं कागज़ातों को प्रस्तुत करने और उन तक पूर्ण पहुंच प्राप्त करने की मांग करने तथा राष्ट्रीय आयोग के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
(4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उनके द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय आयोग के खाते, उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित, राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे, जो इसे प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाएगी।
(2) राष्ट्रीय आयोग के खातों का लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जैसा कि उनके द्वारा निर्दिष्ट किया जाए और ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में किया गया कोई भी व्यय राष्ट्रीय आयोग द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देय होगा।
(3) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राष्ट्रीय आयोग के खातों के लेखापरीक्षा के संबंध में उनके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे लेखापरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सामान्यतः सरकारी खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में प्राप्त होते हैं, और विशेष रूप से, उन्हें अभिलेखों, पुस्तकों, खातों, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों एवं कागज़ातों को प्रस्तुत करने और उन तक पूर्ण पहुंच प्राप्त करने की मांग करने तथा राष्ट्रीय आयोग के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
(4) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या उनके द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित राष्ट्रीय आयोग के खाते, उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट सहित, राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे, जो इसे प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाएगी।
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