NNMC Act 19अध्याय III · Autonomous Boards
धारा 19 · नर्सिंग और मिडवाइफरी मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड की शक्तियां और कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
नर्सिंग और मिडवाइफरी मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात्:--
(क) नर्सिंग एवं मिडवाइफरी स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन हेतु नर्सिंग एवं मिडवाइफरी संस्थानों का आकलन एवं रेटिंग करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए;
(ख) धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार, किसी नए नर्सिंग एवं प्रसूति संस्थान की स्थापना, या किसी स्नातकोत्तर स्तर या उच्चतर योग्यता पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने, या सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुमति प्रदान करना;
(ग) नर्सिंग और दाईगिरी संस्थानों का निरीक्षण करना और विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से ऐसे संस्थानों का मूल्यांकन और रेटिंग करना:
बशर्ते कि नर्सिंग और मिडवाइफरी मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड, यदि आवश्यक समझे तो, नर्सिंग और मिडवाइफरी संस्थानों का आकलन एवं रेटिंग करने के लिए ऐसे संस्थानों का निरीक्षण करने हेतु किसी अन्य निरीक्षण एजेंसी या प्रत्यायन निकाय या व्यक्तियों को नियुक्त और अधिकृत कर सकता है:
इसके अलावा, यदि नर्सिंग एवं दाईगिरी संस्थान का निरीक्षण किसी निरीक्षण एजेंसी या प्रत्यायन निकाय या नर्सिंग एवं दाईगिरी मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो ऐसे संस्थान के लिए उस एजेंसी या व्यक्ति को निरीक्षण स्थल तक पहुंच प्रदान करना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा, नर्सिंग और दाईगीरी मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड किसी भी नर्सिंग एवं दाईगीरी संस्थान का मूल्यांकन और आकलन किसी भी समय, प्रत्यक्ष रूप से या नर्सिंग एवं दाईगीरी पेशे की निष्ठा और अनुभव रखने वाले किसी अन्य विशेषज्ञ के माध्यम से, बिना किसी पूर्व सूचना के कर सकता है और ऐसे नर्सिंग एवं दाईगीरी संस्थान के प्रदर्शन, मानकों और मानदंडों का आकलन और मूल्यांकन कर सकता है;
(घ) सभी नर्सिंग और दाई संस्थानों का संचालन करना, या जहां आवश्यक समझे, स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियों को पैनल में शामिल करना, ताकि उनके खुलने की अवधि के भीतर, ऐसे समय पर और ऐसे तरीके से उनका संचालन, मूल्यांकन और रेटिंग की जा सके जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(ई) नर्सिंग और प्रसूति संस्थानों के आकलन और रेटिंग को नियमित अंतराल पर अपनी वेबसाइट पर या सार्वजनिक डोमेन में ऐसे तरीके से उपलब्ध कराना जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(f) नर्सिंग एवं दाईगिरी स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफल रहने पर किसी नर्सिंग एवं दाईगिरी संस्थान के विरुद्ध चेतावनी जारी करना, आर्थिक दंड लगाना, प्रवेश कम करना या प्रवेश रोकना तथा राष्ट्रीय आयोग को मान्यता रद्द करने की सिफारिश करना सहित ऐसे उपाय करना, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से किया जा सकता है।
बशर्ते कि लगाया गया मौद्रिक दंड, स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्रों के एक पूर्ण बैच के लिए, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, ऐसे संस्थान द्वारा वसूल की गई कुल राशि के दसवें हिस्से से कम नहीं होगा और पांच गुना से अधिक नहीं होगा।
इसके अलावा, नर्सिंग एवं दाई मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड, नर्सिंग एवं दाई स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफल रहने वाले किसी नर्सिंग एवं दाई संस्थान की मान्यता रद्द करने के लिए राष्ट्रीय आयोग को सिफारिश करने से पहले नर्सिंग एवं दाई स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड से परामर्श करेगा।
(2) नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड अपने कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रीय आयोग को ऐसी सिफारिशें करेगा और उससे ऐसे निर्देश मांगेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे।
(क) नर्सिंग एवं मिडवाइफरी स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन हेतु नर्सिंग एवं मिडवाइफरी संस्थानों का आकलन एवं रेटिंग करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जाए;
(ख) धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार, किसी नए नर्सिंग एवं प्रसूति संस्थान की स्थापना, या किसी स्नातकोत्तर स्तर या उच्चतर योग्यता पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने, या सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुमति प्रदान करना;
(ग) नर्सिंग और दाईगिरी संस्थानों का निरीक्षण करना और विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से ऐसे संस्थानों का मूल्यांकन और रेटिंग करना:
बशर्ते कि नर्सिंग और मिडवाइफरी मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड, यदि आवश्यक समझे तो, नर्सिंग और मिडवाइफरी संस्थानों का आकलन एवं रेटिंग करने के लिए ऐसे संस्थानों का निरीक्षण करने हेतु किसी अन्य निरीक्षण एजेंसी या प्रत्यायन निकाय या व्यक्तियों को नियुक्त और अधिकृत कर सकता है:
इसके अलावा, यदि नर्सिंग एवं दाईगिरी संस्थान का निरीक्षण किसी निरीक्षण एजेंसी या प्रत्यायन निकाय या नर्सिंग एवं दाईगिरी मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो ऐसे संस्थान के लिए उस एजेंसी या व्यक्ति को निरीक्षण स्थल तक पहुंच प्रदान करना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा, नर्सिंग और दाईगीरी मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड किसी भी नर्सिंग एवं दाईगीरी संस्थान का मूल्यांकन और आकलन किसी भी समय, प्रत्यक्ष रूप से या नर्सिंग एवं दाईगीरी पेशे की निष्ठा और अनुभव रखने वाले किसी अन्य विशेषज्ञ के माध्यम से, बिना किसी पूर्व सूचना के कर सकता है और ऐसे नर्सिंग एवं दाईगीरी संस्थान के प्रदर्शन, मानकों और मानदंडों का आकलन और मूल्यांकन कर सकता है;
(घ) सभी नर्सिंग और दाई संस्थानों का संचालन करना, या जहां आवश्यक समझे, स्वतंत्र रेटिंग एजेंसियों को पैनल में शामिल करना, ताकि उनके खुलने की अवधि के भीतर, ऐसे समय पर और ऐसे तरीके से उनका संचालन, मूल्यांकन और रेटिंग की जा सके जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(ई) नर्सिंग और प्रसूति संस्थानों के आकलन और रेटिंग को नियमित अंतराल पर अपनी वेबसाइट पर या सार्वजनिक डोमेन में ऐसे तरीके से उपलब्ध कराना जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(f) नर्सिंग एवं दाईगिरी स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफल रहने पर किसी नर्सिंग एवं दाईगिरी संस्थान के विरुद्ध चेतावनी जारी करना, आर्थिक दंड लगाना, प्रवेश कम करना या प्रवेश रोकना तथा राष्ट्रीय आयोग को मान्यता रद्द करने की सिफारिश करना सहित ऐसे उपाय करना, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से किया जा सकता है।
बशर्ते कि लगाया गया मौद्रिक दंड, स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के छात्रों के एक पूर्ण बैच के लिए, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, ऐसे संस्थान द्वारा वसूल की गई कुल राशि के दसवें हिस्से से कम नहीं होगा और पांच गुना से अधिक नहीं होगा।
इसके अलावा, नर्सिंग एवं दाई मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड, नर्सिंग एवं दाई स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानकों को बनाए रखने में विफल रहने वाले किसी नर्सिंग एवं दाई संस्थान की मान्यता रद्द करने के लिए राष्ट्रीय आयोग को सिफारिश करने से पहले नर्सिंग एवं दाई स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड से परामर्श करेगा।
(2) नर्सिंग एवं मिडवाइफरी मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड अपने कार्यों के निर्वहन में राष्ट्रीय आयोग को ऐसी सिफारिशें करेगा और उससे ऐसे निर्देश मांगेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
