NNMC Act 54अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 54 · संसद के समक्ष नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं को प्रस्तुत करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया प्रत्येक नियम एवं विनियम तथा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, बनाए जाने या जारी किए जाने के तुरंत बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखी जाएगी, जो एक सत्र या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है, और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन नियम, विनियम या अधिसूचना में कोई संशोधन करने पर सहमत हों; या दोनों सदन इस बात पर सहमत हों कि नियम, विनियम या अधिसूचना नहीं बनाई जानी चाहिए या जारी नहीं की जानी चाहिए, तो नियम, विनियम या अधिसूचना इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में ही प्रभावी होगी या अप्रभावी होगी, जैसा भी मामला हो;
अतः, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस नियम, विनियम या अधिसूचना के अंतर्गत पहले से किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।
अतः, ऐसा कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस नियम, विनियम या अधिसूचना के अंतर्गत पहले से किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।
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