NNMC Act 5अध्याय II · National Nursing and Midwifery Commission.
धारा 5 · राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोज-सह-चयन समिति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार नियुक्त करेगी--
(i) धारा 4 के खंड (क), (ज), (क) और (ल) में निर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्य;
(ii) धारा 8 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सचिव; और
(iii) धारा 12 की उपधारा (3), (4) और (5) में निर्दिष्ट स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्य
खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशों पर, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं--
(क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव - अध्यक्ष;
(ख) नर्सिंग एवं दाई शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग शिक्षा और नर्सिंग स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखने वाले चार नर्सिंग एवं दाई विशेषज्ञ, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से नामित किया जाएगा--सदस्य;
(ग) प्रबंधन या विधि या अर्थशास्त्र या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति, जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से मनोनीत किया जाएगा--सदस्य; और
(घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नर्सिंग के प्रभारी भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव संयोजक होंगे।
(2) केंद्र सरकार, अध्यक्ष या सचिव या किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति के कारण रिक्ति होने की तिथि से एक माह के भीतर, या अध्यक्ष या सचिव या सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति से तीन माह पहले, रिक्ति को भरने के लिए खोज-सह-चयन समिति को संदर्भ भेजेगी।
(3) खोज-सह-चयन समिति प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम तीन नामों का एक पैनल अनुशंसित करेगी।
(4) खोज-सह-चयन समिति, अध्यक्ष या सचिव या सदस्य की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पहले, यह सुनिश्चित कर लेगी कि उस व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जो अध्यक्ष या सचिव या सदस्य के रूप में उसके कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
(5) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष या सचिव या सदस्य की नियुक्ति, या जैसा भी मामला हो, स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति, खोज-सह-चयन समिति में किसी रिक्ति या सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अमान्य नहीं होगी।
(6) उपधारा (2) से (5) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, खोज-सह-चयन समिति अपनी प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है।
(i) धारा 4 के खंड (क), (ज), (क) और (ल) में निर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्य;
(ii) धारा 8 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सचिव; और
(iii) धारा 12 की उपधारा (3), (4) और (5) में निर्दिष्ट स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्य
खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशों पर, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं--
(क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव - अध्यक्ष;
(ख) नर्सिंग एवं दाई शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सिंग शिक्षा और नर्सिंग स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखने वाले चार नर्सिंग एवं दाई विशेषज्ञ, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से नामित किया जाएगा--सदस्य;
(ग) प्रबंधन या विधि या अर्थशास्त्र या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योग्यता और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति, जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से मनोनीत किया जाएगा--सदस्य; और
(घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में नर्सिंग के प्रभारी भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव या संयुक्त सचिव संयोजक होंगे।
(2) केंद्र सरकार, अध्यक्ष या सचिव या किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युति के कारण रिक्ति होने की तिथि से एक माह के भीतर, या अध्यक्ष या सचिव या सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति से तीन माह पहले, रिक्ति को भरने के लिए खोज-सह-चयन समिति को संदर्भ भेजेगी।
(3) खोज-सह-चयन समिति प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम तीन नामों का एक पैनल अनुशंसित करेगी।
(4) खोज-सह-चयन समिति, अध्यक्ष या सचिव या सदस्य की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पहले, यह सुनिश्चित कर लेगी कि उस व्यक्ति का कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जो अध्यक्ष या सचिव या सदस्य के रूप में उसके कार्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है।
(5) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष या सचिव या सदस्य की नियुक्ति, या जैसा भी मामला हो, स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति, खोज-सह-चयन समिति में किसी रिक्ति या सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अमान्य नहीं होगी।
(6) उपधारा (2) से (5) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, खोज-सह-चयन समिति अपनी प्रक्रिया को विनियमित कर सकती है।
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