NNMC Act 12अध्याय III · Autonomous Boards
धारा 12 · स्वायत्त बोर्डों की संरचना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) नर्सिंग एवं मिडवाइफरी स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड में अध्यक्ष के अलावा दो से अधिक पूर्णकालिक सदस्य और दो से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं होंगे।
(2) नर्सिंग एवं दाई मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड तथा नर्सिंग एवं दाई नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड में एक अध्यक्ष, अधिकतम दो पूर्णकालिक सदस्य तथा अधिकतम दो अंशकालिक सदस्य होंगे।
(3) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष, नर्सिंग एवं दाई स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड के दो पूर्णकालिक सदस्य और एक अंशकालिक सदस्य, तथा नर्सिंग एवं दाई मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड तथा नर्सिंग एवं दाई नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड के एक पूर्णकालिक सदस्य और एक अंशकालिक सदस्य, उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे, जिनके पास किसी भी विश्वविद्यालय से नर्सिंग एवं दाई के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री हो और जिन्हें कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से कम से कम सात वर्ष नर्सिंग एवं दाई नेतृत्वकर्ता के रूप में हों, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा धारा 5 के अंतर्गत गठित खोज-सह-चयन समिति की अनुशंसाओं पर की जाएगी।
(4) नर्सिंग एवं प्रसूति मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड का दूसरा पूर्णकालिक सदस्य, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा धारा 5 के अंतर्गत गठित खोज-सह-चयन समिति की अनुशंसाओं पर की जाएगी, एक उत्कृष्ट योग्यता और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति होगा, जिसके पास किसी विश्वविद्यालय से प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन, विधि या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री हो, और ऐसे क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का व्यावहारिक नैदानिक अनुभव हो, जिसमें से कम से कम सात वर्ष किसी विभाग के प्रमुख या किसी संस्थान या संगठन के प्रमुख के रूप में हों।
(5) नर्सिंग एवं दाई नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड का दूसरा पूर्णकालिक सदस्य, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा धारा 5 के अंतर्गत गठित खोज-सह-चयन समिति की अनुशंसाओं पर की जाएगी, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो असाधारण योग्यता रखता हो और जिसने नर्सिंग या चिकित्सा नैतिकता पर सार्वजनिक कार्य का प्रदर्शन किया हो, या ऐसा व्यक्ति होगा जो असाधारण योग्यता रखता हो और जिसके पास किसी विश्वविद्यालय से गुणवत्ता आश्वासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, विधि या रोगी वकालत के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री हो और ऐसे क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से कम से कम सात वर्ष किसी विभाग के प्रमुख या किसी संस्थान या संगठन के प्रमुख के रूप में हों।
(6) नर्सिंग एवं दाई मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड, नर्सिंग एवं दाई नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड तथा नर्सिंग एवं दाई स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड के द्वितीय अंशकालिक सदस्य का चयन धारा 4 के खंड (एच) के अंतर्गत राज्य आयोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले नर्सिंग एवं दाई सदस्यों में से ऐसे तरीके से किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) नर्सिंग एवं दाई मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड तथा नर्सिंग एवं दाई नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड में एक अध्यक्ष, अधिकतम दो पूर्णकालिक सदस्य तथा अधिकतम दो अंशकालिक सदस्य होंगे।
(3) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष, नर्सिंग एवं दाई स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड के दो पूर्णकालिक सदस्य और एक अंशकालिक सदस्य, तथा नर्सिंग एवं दाई मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड तथा नर्सिंग एवं दाई नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड के एक पूर्णकालिक सदस्य और एक अंशकालिक सदस्य, उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे, जिनके पास किसी भी विश्वविद्यालय से नर्सिंग एवं दाई के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री हो और जिन्हें कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से कम से कम सात वर्ष नर्सिंग एवं दाई नेतृत्वकर्ता के रूप में हों, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा धारा 5 के अंतर्गत गठित खोज-सह-चयन समिति की अनुशंसाओं पर की जाएगी।
(4) नर्सिंग एवं प्रसूति मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड का दूसरा पूर्णकालिक सदस्य, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा धारा 5 के अंतर्गत गठित खोज-सह-चयन समिति की अनुशंसाओं पर की जाएगी, एक उत्कृष्ट योग्यता और सत्यनिष्ठा वाला व्यक्ति होगा, जिसके पास किसी विश्वविद्यालय से प्रबंधन, गुणवत्ता आश्वासन, विधि या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री हो, और ऐसे क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का व्यावहारिक नैदानिक अनुभव हो, जिसमें से कम से कम सात वर्ष किसी विभाग के प्रमुख या किसी संस्थान या संगठन के प्रमुख के रूप में हों।
(5) नर्सिंग एवं दाई नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड का दूसरा पूर्णकालिक सदस्य, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा धारा 5 के अंतर्गत गठित खोज-सह-चयन समिति की अनुशंसाओं पर की जाएगी, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो असाधारण योग्यता रखता हो और जिसने नर्सिंग या चिकित्सा नैतिकता पर सार्वजनिक कार्य का प्रदर्शन किया हो, या ऐसा व्यक्ति होगा जो असाधारण योग्यता रखता हो और जिसके पास किसी विश्वविद्यालय से गुणवत्ता आश्वासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, विधि या रोगी वकालत के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री हो और ऐसे क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से कम से कम सात वर्ष किसी विभाग के प्रमुख या किसी संस्थान या संगठन के प्रमुख के रूप में हों।
(6) नर्सिंग एवं दाई मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड, नर्सिंग एवं दाई नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड तथा नर्सिंग एवं दाई स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड के द्वितीय अंशकालिक सदस्य का चयन धारा 4 के खंड (एच) के अंतर्गत राज्य आयोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले नर्सिंग एवं दाई सदस्यों में से ऐसे तरीके से किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
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