NNMC Act 4अध्याय II · National Nursing and Midwifery Commission.
धारा 4 · राष्ट्रीय आयोग की संरचना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
राष्ट्रीय आयोग में एक अध्यक्ष, सोलह पदेन सदस्य और बारह सदस्य होंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है:--
(क) एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा हो और जिसने किसी विश्वविद्यालय से नर्सिंग एवं मिडवाइफरी पेशे में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की हो और नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के क्षेत्र में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से कम से कम दस वर्ष नर्सिंग एवं मिडवाइफरी लीडर के रूप में हो, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी--अध्यक्ष;
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद से कम रैंक का न हो और नर्सिंग एवं प्रसूति विभाग का प्रभारी हो— पदेन सदस्य;
(ग) सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय में भारत सरकार के लिए सैन्य नर्सिंग सेवाओं के अतिरिक्त महानिदेशक के पद से नीचे के रैंक का रक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि - पदेन सदस्य;
(घ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का एक प्रतिनिधि, जो अतिरिक्त महानिदेशक के पद से नीचे का न हो— पदेन सदस्य;
(ई) भारत सरकार के उप सचिव के पद से नीचे के रैंक का कोई एक व्यक्ति राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का प्रतिनिधित्व करेगा - पदेन सदस्य;
(f) धारा 11 के अधीन गठित प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष-- पदेन सदस्य;
(जी) तीन व्यक्ति, जो किसी भी अस्पताल के मुख्य नर्सिंग अधिकारी या नर्सिंग अधीक्षक या नर्सिंग महाविद्यालय के डीन या प्रिंसिपल के पद से कम रैंक के न हों, जैसा भी मामला हो, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित केंद्रीय सरकारी अस्पतालों या नर्सिंग एवं प्रसूति संस्थानों से निर्धारित तरीके से मनोनीत किया जाएगा; पदेन सदस्य;
(h) निर्धारित छह क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक व्यक्ति, अध्यक्ष के पद से नीचे का नहीं, जो नर्सिंग और प्रसूति पेशेवर होगा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय वितरण के अनुसार वर्णानुक्रम में द्विवार्षिक रोटेशन पर राज्य आयोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसे निर्धारित तरीके से मनोनीत किया जाएगा--- पदेन सदस्य;
(i) छह प्रतिष्ठित नर्सिंग सदस्य, प्रत्येक छह क्षेत्रों से एक-एक, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, नर्सिंग एवं दाई पेशे से उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाले, किसी भी विश्वविद्यालय से नर्सिंग एवं दाई के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त और नर्सिंग एवं दाई के क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव रखने वाले, जिनमें से कम से कम सात वर्ष नर्सिंग एवं दाई नेता के रूप में हों, राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित तरीके से मनोनीत किए जाएंगे--सदस्य:
बशर्ते कि खंड (h) और (i) के अंतर्गत प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अलग-अलग होंगे;
(j) चार प्रतिष्ठित नर्सिंग एवं मिडवाइफरी सदस्य, जिनमें से कम से कम दो मिडवाइफरी पेशेवर हों, उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा से युक्त हों, किसी भी विश्वविद्यालय से नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त हों और नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से कम से कम सात वर्ष नर्सिंग एवं मिडवाइफरी लीडर के रूप में हो, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से मनोनीत किया जाएगा--सदस्य;
(k) नर्सिंग एवं प्रसूति विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा या सेवाओं में लगे धर्मार्थ संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति, जिसके पास ऐसी योग्यता एवं अनुभव हो, जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से नियुक्त किया जाएगा--सदस्य; और
(एल) केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से नियुक्त किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो प्रबंधन, कानून, चिकित्सा नैतिकता, स्वास्थ्य अनुसंधान, उपभोक्ता या रोगी अधिकार वकालत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अर्थशास्त्र सहित क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव रखता हो।
(क) एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा हो और जिसने किसी विश्वविद्यालय से नर्सिंग एवं मिडवाइफरी पेशे में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की हो और नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के क्षेत्र में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से कम से कम दस वर्ष नर्सिंग एवं मिडवाइफरी लीडर के रूप में हो, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी--अध्यक्ष;
(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद से कम रैंक का न हो और नर्सिंग एवं प्रसूति विभाग का प्रभारी हो— पदेन सदस्य;
(ग) सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय में भारत सरकार के लिए सैन्य नर्सिंग सेवाओं के अतिरिक्त महानिदेशक के पद से नीचे के रैंक का रक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि - पदेन सदस्य;
(घ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का एक प्रतिनिधि, जो अतिरिक्त महानिदेशक के पद से नीचे का न हो— पदेन सदस्य;
(ई) भारत सरकार के उप सचिव के पद से नीचे के रैंक का कोई एक व्यक्ति राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का प्रतिनिधित्व करेगा - पदेन सदस्य;
(f) धारा 11 के अधीन गठित प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष-- पदेन सदस्य;
(जी) तीन व्यक्ति, जो किसी भी अस्पताल के मुख्य नर्सिंग अधिकारी या नर्सिंग अधीक्षक या नर्सिंग महाविद्यालय के डीन या प्रिंसिपल के पद से कम रैंक के न हों, जैसा भी मामला हो, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित केंद्रीय सरकारी अस्पतालों या नर्सिंग एवं प्रसूति संस्थानों से निर्धारित तरीके से मनोनीत किया जाएगा; पदेन सदस्य;
(h) निर्धारित छह क्षेत्रों में से प्रत्येक से एक व्यक्ति, अध्यक्ष के पद से नीचे का नहीं, जो नर्सिंग और प्रसूति पेशेवर होगा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय वितरण के अनुसार वर्णानुक्रम में द्विवार्षिक रोटेशन पर राज्य आयोगों का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसे निर्धारित तरीके से मनोनीत किया जाएगा--- पदेन सदस्य;
(i) छह प्रतिष्ठित नर्सिंग सदस्य, प्रत्येक छह क्षेत्रों से एक-एक, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, नर्सिंग एवं दाई पेशे से उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाले, किसी भी विश्वविद्यालय से नर्सिंग एवं दाई के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त और नर्सिंग एवं दाई के क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव रखने वाले, जिनमें से कम से कम सात वर्ष नर्सिंग एवं दाई नेता के रूप में हों, राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित तरीके से मनोनीत किए जाएंगे--सदस्य:
बशर्ते कि खंड (h) और (i) के अंतर्गत प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अलग-अलग होंगे;
(j) चार प्रतिष्ठित नर्सिंग एवं मिडवाइफरी सदस्य, जिनमें से कम से कम दो मिडवाइफरी पेशेवर हों, उत्कृष्ट योग्यता, सिद्ध प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा से युक्त हों, किसी भी विश्वविद्यालय से नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त हों और नर्सिंग एवं मिडवाइफरी के क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से कम से कम सात वर्ष नर्सिंग एवं मिडवाइफरी लीडर के रूप में हो, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से मनोनीत किया जाएगा--सदस्य;
(k) नर्सिंग एवं प्रसूति विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा या सेवाओं में लगे धर्मार्थ संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति, जिसके पास ऐसी योग्यता एवं अनुभव हो, जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से नियुक्त किया जाएगा--सदस्य; और
(एल) केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से नियुक्त किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो प्रबंधन, कानून, चिकित्सा नैतिकता, स्वास्थ्य अनुसंधान, उपभोक्ता या रोगी अधिकार वकालत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अर्थशास्त्र सहित क्षेत्रों में विशेष ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव रखता हो।
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