NNMC Act 41अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 41 · केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आयोग, स्वायत्त बोर्ड और नर्सिंग एवं मिडवाइफरी सलाहकार परिषद को निर्देश देने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राष्ट्रीय आयोग, स्वायत्त बोर्ड और नर्सिंग एवं दाई सलाहकार परिषद, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कार्यों का निर्वहन करते हुए, नीतिगत प्रश्नों पर ऐसे निर्देशों से बाध्य होंगे जो केंद्र सरकार समय-समय पर उन्हें लिखित रूप में दे सकती है:
बशर्ते कि राष्ट्रीय आयोग, स्वायत्त बोर्डों और सलाहकार परिषद को, जहां तक संभव हो, इस उपधारा के तहत कोई भी निर्देश दिए जाने से पहले अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।
(2) केंद्र सरकार का यह निर्णय कि कोई प्रश्न नीतिगत है या नहीं, अंतिम होगा।
बशर्ते कि राष्ट्रीय आयोग, स्वायत्त बोर्डों और सलाहकार परिषद को, जहां तक संभव हो, इस उपधारा के तहत कोई भी निर्देश दिए जाने से पहले अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा।
(2) केंद्र सरकार का यह निर्णय कि कोई प्रश्न नीतिगत है या नहीं, अंतिम होगा।
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