NNMC Act 57अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 57 · अस्थायी प्रावधान।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय आयोग, भारतीय नर्सिंग परिषद सहित उसकी सहायक कंपनियों या स्वामित्व वाले ट्रस्टों का उत्तराधिकारी होगा और भारतीय नर्सिंग परिषद की सभी संपत्तियां और देनदारियां राष्ट्रीय आयोग को हस्तांतरित मानी जाएंगी।
(2) भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 (48 ऑफ 1947) के निरस्त होने के बावजूद, उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के शैक्षिक मानक, आवश्यकताएं और अन्य प्रावधान तब तक लागू रहेंगे और प्रभावी रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत नए मानक या आवश्यकताएं निर्दिष्ट नहीं की जातीं:
बशर्ते कि निरस्त किए जा रहे अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन शैक्षिक मानकों और आवश्यकताओं के संबंध में किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई, इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत किया गया माना जाएगा और तदनुसार तब तक लागू रहेगा जब तक कि इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी कार्य या की गई किसी कार्रवाई द्वारा उसे निरस्त न कर दिया जाए।
(2) भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 (48 ऑफ 1947) के निरस्त होने के बावजूद, उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के शैक्षिक मानक, आवश्यकताएं और अन्य प्रावधान तब तक लागू रहेंगे और प्रभावी रहेंगे जब तक कि इस अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत नए मानक या आवश्यकताएं निर्दिष्ट नहीं की जातीं:
बशर्ते कि निरस्त किए जा रहे अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अधीन शैक्षिक मानकों और आवश्यकताओं के संबंध में किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई, इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत किया गया माना जाएगा और तदनुसार तब तक लागू रहेगा जब तक कि इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी कार्य या की गई किसी कार्रवाई द्वारा उसे निरस्त न कर दिया जाए।
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