NNMC Act 51अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 51 · नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) धारा 2 के खंड (क्यू) के अधीन नर्सिंग एवं दाईगिरी नेता के लिए आवश्यक योग्यताएँ एवं अनुभव;
(ख) खंड (ह) और (इ) में निर्दिष्ट छह क्षेत्र और धारा 4 के खंड (जी), (ह), (इ), (ज), (क) और (एल) के तहत राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का तरीका;
(ग) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) और (ग) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा विशेषज्ञों को मनोनीत करने का तरीका;
(घ) धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम;
(ई) धारा 6 की उपधारा (7) के तहत घोषणा करने का प्रपत्र एवं तरीका;
(f) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के सचिव के पास अपेक्षित योग्यताएँ एवं अनुभव;
(जी) धारा 8 की उपधारा (7) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम;
(h) धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (o) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के अन्य कार्य;
(i) धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन सदस्यों के चयन का तरीका;
(j) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड की रिक्तियों को भरने का तरीका;
(k) धारा 13 की उपधारा (3) और (4) के अधीन किसी स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम;
(एल) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार करने का प्रपत्र;
(m) वह समय, वह स्वरूप और वह तरीका जिससे राष्ट्रीय आयोग द्वारा रिपोर्ट और विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे, और धारा 40 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षित किसी भी मामले के संबंध में विवरण;
(n) धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्रपत्र एवं समय;
(ओ) वह मुआवजा राशि जिसके लिए पूर्ववर्ती भारतीय नर्सिंग परिषद के कर्मचारी धारा 56 की उपधारा (5) के परंतुक के अधीन पात्र होंगे; और
(p) कोई अन्य मामला जिसके संबंध में इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियमों द्वारा प्रावधान किया जाना है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) धारा 2 के खंड (क्यू) के अधीन नर्सिंग एवं दाईगिरी नेता के लिए आवश्यक योग्यताएँ एवं अनुभव;
(ख) खंड (ह) और (इ) में निर्दिष्ट छह क्षेत्र और धारा 4 के खंड (जी), (ह), (इ), (ज), (क) और (एल) के तहत राष्ट्रीय आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का तरीका;
(ग) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख) और (ग) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा विशेषज्ञों को मनोनीत करने का तरीका;
(घ) धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम;
(ई) धारा 6 की उपधारा (7) के तहत घोषणा करने का प्रपत्र एवं तरीका;
(f) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के सचिव के पास अपेक्षित योग्यताएँ एवं अनुभव;
(जी) धारा 8 की उपधारा (7) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम;
(h) धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (o) के अधीन राष्ट्रीय आयोग के अन्य कार्य;
(i) धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन सदस्यों के चयन का तरीका;
(j) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड की रिक्तियों को भरने का तरीका;
(k) धारा 13 की उपधारा (3) और (4) के अधीन किसी स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम;
(एल) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार करने का प्रपत्र;
(m) वह समय, वह स्वरूप और वह तरीका जिससे राष्ट्रीय आयोग द्वारा रिपोर्ट और विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे, और धारा 40 की उपधारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षित किसी भी मामले के संबंध में विवरण;
(n) धारा 40 की उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्रपत्र एवं समय;
(ओ) वह मुआवजा राशि जिसके लिए पूर्ववर्ती भारतीय नर्सिंग परिषद के कर्मचारी धारा 56 की उपधारा (5) के परंतुक के अधीन पात्र होंगे; और
(p) कोई अन्य मामला जिसके संबंध में इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियमों द्वारा प्रावधान किया जाना है।
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