NNMC Act 22अध्याय III · Autonomous Boards
धारा 22 · प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के मानदंड।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
नर्सिंग एवं दाईगीरी मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रीय आयोग, धारा 21 के तहत किसी प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करते समय निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:--
(क) वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता;
(ख) क्या नर्सिंग एवं प्रसूति संस्थान के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक संकाय और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं या प्रस्ताव में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रदान की जाएंगी;
(ग) क्या प्रस्ताव में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पर्याप्त अस्पताल सुविधाएं प्रदान की गई हैं या प्रदान की जाएंगी; और
(घ) ऐसे अन्य कारक जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं:
बशर्ते कि केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के अधीन, ऐसे क्षेत्रों में स्थापित नर्सिंग और दाईगीरी संस्थानों के लिए मानदंडों में ढील दी जा सकती है, जिन्हें विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(क) वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता;
(ख) क्या नर्सिंग एवं प्रसूति संस्थान के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक संकाय और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं या प्रस्ताव में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रदान की जाएंगी;
(ग) क्या प्रस्ताव में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पर्याप्त अस्पताल सुविधाएं प्रदान की गई हैं या प्रदान की जाएंगी; और
(घ) ऐसे अन्य कारक जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं:
बशर्ते कि केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के अधीन, ऐसे क्षेत्रों में स्थापित नर्सिंग और दाईगीरी संस्थानों के लिए मानदंडों में ढील दी जा सकती है, जिन्हें विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
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