NNMC Act 31अध्याय VI · Recognition of Nursing and Midwifery Qualifications
धारा 31 · भारत में नर्सिंग एवं दाईगिरी संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली नर्सिंग एवं दाईगिरी योग्यता की मान्यता वापस लेना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहां, धारा 19 के तहत नर्सिंग और मिडवाइफरी मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड से, या किसी राज्य आयोग या राज्य सरकार से, या अन्यथा, सिफारिशें या रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यदि राष्ट्रीय आयोग की राय है कि--
(क) किसी विश्वविद्यालय या नर्सिंग एवं प्रसूति संस्थान द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में उम्मीदवारों से अपेक्षित अध्ययन पाठ्यक्रम और परीक्षा या दक्षता, नर्सिंग एवं प्रसूति स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं हैं; या
(ख) नर्सिंग एवं दाईगिरी स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित नर्सिंग एवं दाईगिरी संस्थान में अवसंरचना, संकाय एवं शिक्षा की गुणवत्ता के मानकों एवं मानदंडों का किसी विश्वविद्यालय या नर्सिंग एवं दाईगिरी संस्थान द्वारा पालन नहीं किया जाता है, और ऐसे विश्वविद्यालय या नर्सिंग एवं दाईगिरी संस्थान ने निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहा है।
राष्ट्रीय आयोग उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू कर सकता है।
(2) राष्ट्रीय आयोग, ऐसी और जाँच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, और संबंधित राज्य सरकार तथा संबंधित विश्वविद्यालय या नर्सिंग एवं मिडवाइफरी संस्थान के प्राधिकरण से परामर्श करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि नर्सिंग एवं मिडवाइफरी योग्यता को दी गई मान्यता वापस ली जानी चाहिए, तो वह आदेश द्वारा ऐसी योग्यता को दी गई मान्यता वापस ले सकता है और नर्सिंग एवं मिडवाइफरी स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड को निर्देश दे सकता है कि वह उस बोर्ड द्वारा रखी गई सूची में संबंधित विश्वविद्यालय या नर्सिंग एवं मिडवाइफरी संस्थान के नाम के आगे की प्रविष्टियों में संशोधन करे, ताकि यह घोषित हो जाए कि ऐसी नर्सिंग एवं मिडवाइफरी योग्यता को दी गई मान्यता उस आदेश में निर्दिष्ट तिथि से वापस ली जाती है।
(क) किसी विश्वविद्यालय या नर्सिंग एवं प्रसूति संस्थान द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में उम्मीदवारों से अपेक्षित अध्ययन पाठ्यक्रम और परीक्षा या दक्षता, नर्सिंग एवं प्रसूति स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं हैं; या
(ख) नर्सिंग एवं दाईगिरी स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित नर्सिंग एवं दाईगिरी संस्थान में अवसंरचना, संकाय एवं शिक्षा की गुणवत्ता के मानकों एवं मानदंडों का किसी विश्वविद्यालय या नर्सिंग एवं दाईगिरी संस्थान द्वारा पालन नहीं किया जाता है, और ऐसे विश्वविद्यालय या नर्सिंग एवं दाईगिरी संस्थान ने निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहा है।
राष्ट्रीय आयोग उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू कर सकता है।
(2) राष्ट्रीय आयोग, ऐसी और जाँच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, और संबंधित राज्य सरकार तथा संबंधित विश्वविद्यालय या नर्सिंग एवं मिडवाइफरी संस्थान के प्राधिकरण से परामर्श करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि नर्सिंग एवं मिडवाइफरी योग्यता को दी गई मान्यता वापस ली जानी चाहिए, तो वह आदेश द्वारा ऐसी योग्यता को दी गई मान्यता वापस ले सकता है और नर्सिंग एवं मिडवाइफरी स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड को निर्देश दे सकता है कि वह उस बोर्ड द्वारा रखी गई सूची में संबंधित विश्वविद्यालय या नर्सिंग एवं मिडवाइफरी संस्थान के नाम के आगे की प्रविष्टियों में संशोधन करे, ताकि यह घोषित हो जाए कि ऐसी नर्सिंग एवं मिडवाइफरी योग्यता को दी गई मान्यता उस आदेश में निर्दिष्ट तिथि से वापस ली जाती है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
