NNMC Act 47अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 47 · राष्ट्रीय आयोग और स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी लोक सेवक होंगे।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, तथा स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने का आशय रखते समय, भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माने जाएंगे।
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