NNMC Act 25अध्याय V · Registration
धारा 25 · राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) नर्सिंग और मिडवाइफरी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड एक ऑनलाइन और लाइव भारतीय नर्स और मिडवाइफ रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें नर्सिंग पेशेवर, मिडवाइफरी पेशेवर, नर्सिंग एसोसिएट, मिडवाइफरी एसोसिएट द्वारा प्राप्त नाम, पता, सभी मान्यता प्राप्त योग्यताएं और विनियमों द्वारा निर्दिष्ट अन्य विवरण शामिल होंगे।
(2) नर्सिंग और मिडवाइफरी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड राष्ट्रीय रजिस्टर को ऐसे रूप में, डिजिटल रूप सहित, और ऐसे तरीके से बनाए रखेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(3) राष्ट्रीय रजिस्टर में नाम या योग्यता को जोड़ने या हटाने का तरीका और उसे जोड़ने या हटाने के आधार ऐसे होंगे जैसे विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
(4) राष्ट्रीय रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1 ऑफ 1872) की धारा 74 के अर्थ में एक सार्वजनिक दस्तावेज होगा। (5) नर्सिंग एवं मिडवाइफरी नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड राष्ट्रीय रजिस्टर को जनता के लिए डिजिटल पोर्टल के रूप में उपलब्ध कराएगा, जो नर्सिंग एवं मिडवाइफरी नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड की वेबसाइट पर विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके और रूप में सुलभ होगा।
(6) प्रत्येक राज्य आयोग नर्सिंग पेशेवरों और दाई पेशेवरों के लिए राज्य रजिस्टर और नर्सिंग एसोसिएट्स और दाई एसोसिएट्स के लिए राज्य रजिस्टर को निर्दिष्ट डिजिटल प्रारूप में डिजिटल रूप में बनाए रखेगा और नियमित रूप से अपडेट करेगा तथा इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तीन महीने के भीतर नर्सिंग और दाई नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड को इसकी एक भौतिक प्रति उपलब्ध कराएगा।
(7) नर्सिंग और मिडवाइफरी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टरों के गतिशील और इलेक्ट्रॉनिक सिंक्रनाइज़ेशन को इस प्रकार सुनिश्चित करेगा कि एक रजिस्टर में कोई भी परिवर्तन स्वचालित रूप से दूसरे रजिस्टर में परिलक्षित हो।
(2) नर्सिंग और मिडवाइफरी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड राष्ट्रीय रजिस्टर को ऐसे रूप में, डिजिटल रूप सहित, और ऐसे तरीके से बनाए रखेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(3) राष्ट्रीय रजिस्टर में नाम या योग्यता को जोड़ने या हटाने का तरीका और उसे जोड़ने या हटाने के आधार ऐसे होंगे जैसे विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
(4) राष्ट्रीय रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1 ऑफ 1872) की धारा 74 के अर्थ में एक सार्वजनिक दस्तावेज होगा। (5) नर्सिंग एवं मिडवाइफरी नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड राष्ट्रीय रजिस्टर को जनता के लिए डिजिटल पोर्टल के रूप में उपलब्ध कराएगा, जो नर्सिंग एवं मिडवाइफरी नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड की वेबसाइट पर विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके और रूप में सुलभ होगा।
(6) प्रत्येक राज्य आयोग नर्सिंग पेशेवरों और दाई पेशेवरों के लिए राज्य रजिस्टर और नर्सिंग एसोसिएट्स और दाई एसोसिएट्स के लिए राज्य रजिस्टर को निर्दिष्ट डिजिटल प्रारूप में डिजिटल रूप में बनाए रखेगा और नियमित रूप से अपडेट करेगा तथा इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तीन महीने के भीतर नर्सिंग और दाई नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड को इसकी एक भौतिक प्रति उपलब्ध कराएगा।
(7) नर्सिंग और मिडवाइफरी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टरों के गतिशील और इलेक्ट्रॉनिक सिंक्रनाइज़ेशन को इस प्रकार सुनिश्चित करेगा कि एक रजिस्टर में कोई भी परिवर्तन स्वचालित रूप से दूसरे रजिस्टर में परिलक्षित हो।
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