NNMC Act 16अध्याय III · Autonomous Boards
धारा 16 · स्वायत्त बोर्डों की बैठकें आदि।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड महीने में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा जैसा वह नियुक्त करे।
(2) स्वायत्त बोर्डों का प्रत्येक निर्णय उसके संबंधित अध्यक्ष और सदस्यों के बहुमत मतों द्वारा लिया जाएगा।
(3) धारा 21 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, स्वायत्त बोर्ड के किसी निर्णय से पीड़ित व्यक्ति उस निर्णय की सूचना मिलने के तीस दिनों के भीतर राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है और राष्ट्रीय आयोग सुनवाई का अवसर देने के बाद अपील की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा।
(2) स्वायत्त बोर्डों का प्रत्येक निर्णय उसके संबंधित अध्यक्ष और सदस्यों के बहुमत मतों द्वारा लिया जाएगा।
(3) धारा 21 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, स्वायत्त बोर्ड के किसी निर्णय से पीड़ित व्यक्ति उस निर्णय की सूचना मिलने के तीस दिनों के भीतर राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है और राष्ट्रीय आयोग सुनवाई का अवसर देने के बाद अपील की तिथि से साठ दिनों की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा।
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