NNMC Act 29अध्याय VI · Recognition of Nursing and Midwifery Qualifications
धारा 29 · भारत के बाहर स्थित नर्सिंग एवं दाईगिरी संस्थानों द्वारा प्रदान की गई नर्सिंग एवं दाईगिरी योग्यताओं की मान्यता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि भारत के बाहर किसी देश में स्थित कोई प्राधिकरण, जिसे उस देश के कानून द्वारा उस देश में नर्सिंग एवं दाईगीरी योग्यताओं की मान्यता का दायित्व सौंपा गया है, भारत में ऐसी नर्सिंग एवं दाईगीरी योग्यता को मान्यता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय आयोग को आवेदन करता है, तो राष्ट्रीय आयोग, ऐसी जाँच-पड़ताल के अधीन रहते हुए, जिसे वह आवश्यक समझे, उस नर्सिंग एवं दाईगीरी योग्यता को मान्यता प्रदान कर सकता है या मान्यता देने से इनकार कर सकता है:
बशर्ते कि राष्ट्रीय आयोग ऐसी मान्यता देने से इनकार करने से पहले संबंधित प्राधिकरण को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग एवं दाई योग्यता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त नर्सिंग एवं दाई योग्यता होगी, और ऐसी योग्यता को राष्ट्रीय आयोग द्वारा विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से सूचीबद्ध एवं अनुरक्षित किया जाएगा।
बशर्ते कि ऐसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति द्वारा अभ्यास करने की अनुमति ऐसे तरीके से दी जाएगी जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(3) यदि राष्ट्रीय आयोग उपधारा (1) के अधीन नर्सिंग एवं प्रसूति योग्यता को मान्यता देने से इनकार करता है, तो संबंधित प्राधिकारी इस निर्णय की सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर केंद्र सरकार के समक्ष अपील कर सकता है और केंद्र सरकार ऐसी अपील की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर अपील का निपटारा करेगी।
(4) दो देशों के बीच नर्सिंग और प्रसूति पेशेवरों के पारस्परिक पंजीकरण के लिए योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता ऐसे तरीके से की जाएगी जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
बशर्ते कि राष्ट्रीय आयोग ऐसी मान्यता देने से इनकार करने से पहले संबंधित प्राधिकरण को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सिंग एवं दाई योग्यता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त नर्सिंग एवं दाई योग्यता होगी, और ऐसी योग्यता को राष्ट्रीय आयोग द्वारा विनियमों द्वारा निर्दिष्ट तरीके से सूचीबद्ध एवं अनुरक्षित किया जाएगा।
बशर्ते कि ऐसी योग्यता रखने वाले व्यक्ति द्वारा अभ्यास करने की अनुमति ऐसे तरीके से दी जाएगी जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(3) यदि राष्ट्रीय आयोग उपधारा (1) के अधीन नर्सिंग एवं प्रसूति योग्यता को मान्यता देने से इनकार करता है, तो संबंधित प्राधिकारी इस निर्णय की सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर केंद्र सरकार के समक्ष अपील कर सकता है और केंद्र सरकार ऐसी अपील की तिथि से नब्बे दिनों के भीतर अपील का निपटारा करेगी।
(4) दो देशों के बीच नर्सिंग और प्रसूति पेशेवरों के पारस्परिक पंजीकरण के लिए योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता ऐसे तरीके से की जाएगी जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
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