NNMC Act 7अध्याय II · National Nursing and Midwifery Commission.
धारा 7 · राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटाना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार आदेश द्वारा राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकती है, जो--
(क) दिवालिया घोषित किया गया हो; या
(ख) ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो केंद्र सरकार की राय में नैतिक पतन से संबंधित हो; या
(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या
(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जा चुका है; या
(ई) ने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
(f) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है।
(2) उपधारा (1) के खंड (ई) और (एफ) के तहत किसी भी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।
(क) दिवालिया घोषित किया गया हो; या
(ख) ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो केंद्र सरकार की राय में नैतिक पतन से संबंधित हो; या
(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या
(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जा चुका है; या
(ई) ने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या
(f) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है।
(2) उपधारा (1) के खंड (ई) और (एफ) के तहत किसी भी सदस्य को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे सुनवाई का उचित अवसर न दिया गया हो।
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