NNMC Act 38अध्याय VIII · Grants, Audit and Accounts
धारा 38 · राष्ट्रीय नर्सिंग और दाई आयोग कोष।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय नर्सिंग एवं दाईखाना आयोग निधि नामक एक निधि का गठन किया जाएगा, जो भारत के सार्वजनिक खाते का हिस्सा होगी और उसमें जमा की जाएगी---
(क) राष्ट्रीय आयोग और स्वायत्त बोर्डों द्वारा प्राप्त सभी शुल्क, दंड और प्रभार;
(ख) राष्ट्रीय आयोग द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियाँ, जैसा कि आयोग द्वारा तय किया जा सकता है।
(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित के भुगतान के लिए किया जाएगा--
(क) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों, स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्षों और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा राष्ट्रीय आयोग और स्वायत्त बोर्डों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते सहित प्रशासनिक व्यय;
(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में किए गए व्यय, जिनमें राष्ट्रीय आयोग और स्वायत्त बोर्डों के कार्यों के निर्वहन से संबंधित व्यय भी शामिल हैं।
(क) राष्ट्रीय आयोग और स्वायत्त बोर्डों द्वारा प्राप्त सभी शुल्क, दंड और प्रभार;
(ख) राष्ट्रीय आयोग द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी राशियाँ, जैसा कि आयोग द्वारा तय किया जा सकता है।
(2) निधि का उपयोग निम्नलिखित के भुगतान के लिए किया जाएगा--
(क) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों, स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्षों और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा राष्ट्रीय आयोग और स्वायत्त बोर्डों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते सहित प्रशासनिक व्यय;
(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में किए गए व्यय, जिनमें राष्ट्रीय आयोग और स्वायत्त बोर्डों के कार्यों के निर्वहन से संबंधित व्यय भी शामिल हैं।
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