NNMC Act 44अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 44 · राष्ट्रीय आयोग द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय आयोग केंद्र सरकार को ऐसी रिपोर्टें, अपने कार्यवृत्त की प्रतियां, अपने खातों के सारांश और अन्य जानकारी प्रदान करेगा, जैसा कि सरकार को आवश्यकता हो।
(2) केंद्र सरकार उपधारा (1) के अधीन उसे दी गई रिपोर्टों, कार्यवृत्तों, लेखा सारांशों और अन्य सूचनाओं को, जिस प्रकार वह उचित समझे, प्रकाशित कर सकती है।
(2) केंद्र सरकार उपधारा (1) के अधीन उसे दी गई रिपोर्टों, कार्यवृत्तों, लेखा सारांशों और अन्य सूचनाओं को, जिस प्रकार वह उचित समझे, प्रकाशित कर सकती है।
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