NNMC Act 20अध्याय III · Autonomous Boards
धारा 20 · नर्सिंग और दाईगिरी नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड की शक्तियां एवं कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) नर्सिंग एवं दाईगिरी नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात्:--
(क) धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार सभी पंजीकृत पेशेवरों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव करना;
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत शासित पेशेवरों के पंजीकरण हेतु आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करना;
(ग) पेशेवर आचरण को विनियमित करना और नर्सिंग एवं दाईगिरी संबंधी नैतिकता को ऐसे तरीके से बढ़ावा देना जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है:
बशर्ते कि नर्सिंग और मिडवाइफरी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड, राज्य आयोग के माध्यम से पेशेवर और नैतिक आचरण संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा, यदि ऐसे राज्य आयोग को इस अधिनियम के तहत नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवरों द्वारा पेशेवर या नैतिक कदाचार के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है;
(घ) नर्सिंग और दाईगीरी पेशेवरों के आचरण को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए राज्य आयोगों के साथ निरंतर संपर्क स्थापित करने हेतु तंत्र विकसित करना;
(ई) धारा 24 के तहत राज्य आयोग द्वारा की गई कार्रवाइयों के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना; और
(f) शिकायतें प्राप्त करने और निवारण के लिए तंत्र प्रदान करना।
(2) नर्सिंग और मिडवाइफरी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड अपने कर्तव्यों के निर्वहन में राष्ट्रीय आयोग को ऐसी सिफारिशें करेगा और उससे ऐसे निर्देश मांगेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे।
(क) धारा 25 के प्रावधानों के अनुसार सभी पंजीकृत पेशेवरों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर का रखरखाव करना;
(ख) इस अधिनियम के अंतर्गत शासित पेशेवरों के पंजीकरण हेतु आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत करना;
(ग) पेशेवर आचरण को विनियमित करना और नर्सिंग एवं दाईगिरी संबंधी नैतिकता को ऐसे तरीके से बढ़ावा देना जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है:
बशर्ते कि नर्सिंग और मिडवाइफरी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड, राज्य आयोग के माध्यम से पेशेवर और नैतिक आचरण संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा, यदि ऐसे राज्य आयोग को इस अधिनियम के तहत नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवरों द्वारा पेशेवर या नैतिक कदाचार के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है;
(घ) नर्सिंग और दाईगीरी पेशेवरों के आचरण को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए राज्य आयोगों के साथ निरंतर संपर्क स्थापित करने हेतु तंत्र विकसित करना;
(ई) धारा 24 के तहत राज्य आयोग द्वारा की गई कार्रवाइयों के संबंध में अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना; और
(f) शिकायतें प्राप्त करने और निवारण के लिए तंत्र प्रदान करना।
(2) नर्सिंग और मिडवाइफरी नैतिकता और पंजीकरण बोर्ड अपने कर्तव्यों के निर्वहन में राष्ट्रीय आयोग को ऐसी सिफारिशें करेगा और उससे ऐसे निर्देश मांगेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे।
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