NNMC Act 34अध्याय VII · Nursing and Midwifery Advisory Council
धारा 34 · नर्सिंग और मिडवाइफरी सलाहकार परिषद।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार नर्सिंग एवं प्रसूति सलाहकार परिषद के नाम से जानी जाने वाली एक सलाहकार निकाय का गठन करेगी।
(2) नर्सिंग एवं दाईगिरी सलाहकार परिषद (जिसे इस अध्याय में आगे सलाहकार परिषद कहा गया है) में एक अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--
(क) राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष सलाहकार परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा;
(ख) आयुष मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला संयुक्त सचिव के पद से नीचे का एक अधिकारी--- पदेन सदस्य;
(ग) तीनों स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष-- पदेन सदस्य;
(घ) राष्ट्रीय आयोग के सचिव--- पदेन सदस्य;
(ई) प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति, जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नर्सिंग एवं प्रसूति संस्थान का डीन (नर्सिंग) या प्रिंसिपल होगा, या राज्य नर्सिंग एवं प्रसूति आयोग का प्रतिनिधि होगा, जिसे उस राज्य सरकार द्वारा या केंद्र शासित प्रदेश के मामले में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा--- सदस्य;
(f) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष--- पदेन सदस्य;
(जी) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के निदेशक— पदेन सदस्य;
(h) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से अतिरिक्त महानिदेशक के पद से नीचे का एक प्रतिनिधि--- पदेन सदस्य;
(i) तीन निदेशक, जिनमें से एक-एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा--- सदस्य, पदेन ;
(j) किसी भी तीन राष्ट्रीय स्तर के पेशेवर नर्सिंग और मिडवाइफरी संघ के प्रमुख, जिन्हें सलाहकार परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा, ताकि प्रमुख हितधारकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सके---सदस्य।
(3) उपधारा (2) के खंड (ई) और (जे) के अधीन मनोनीत सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किए जाने पर, उनके पद ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
(2) नर्सिंग एवं दाईगिरी सलाहकार परिषद (जिसे इस अध्याय में आगे सलाहकार परिषद कहा गया है) में एक अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--
(क) राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष सलाहकार परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा;
(ख) आयुष मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला संयुक्त सचिव के पद से नीचे का एक अधिकारी--- पदेन सदस्य;
(ग) तीनों स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष-- पदेन सदस्य;
(घ) राष्ट्रीय आयोग के सचिव--- पदेन सदस्य;
(ई) प्रत्येक राज्य और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति, जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नर्सिंग एवं प्रसूति संस्थान का डीन (नर्सिंग) या प्रिंसिपल होगा, या राज्य नर्सिंग एवं प्रसूति आयोग का प्रतिनिधि होगा, जिसे उस राज्य सरकार द्वारा या केंद्र शासित प्रदेश के मामले में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नामित किया जाएगा--- सदस्य;
(f) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष--- पदेन सदस्य;
(जी) राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के निदेशक— पदेन सदस्य;
(h) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से अतिरिक्त महानिदेशक के पद से नीचे का एक प्रतिनिधि--- पदेन सदस्य;
(i) तीन निदेशक, जिनमें से एक-एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा--- सदस्य, पदेन ;
(j) किसी भी तीन राष्ट्रीय स्तर के पेशेवर नर्सिंग और मिडवाइफरी संघ के प्रमुख, जिन्हें सलाहकार परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा, ताकि प्रमुख हितधारकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सके---सदस्य।
(3) उपधारा (2) के खंड (ई) और (जे) के अधीन मनोनीत सदस्य, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किए जाने पर, उनके पद ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
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