NNMC Act 13अध्याय III · Autonomous Boards
धारा 13 · अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल और सेवा की शर्तें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य अधिकतम चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और वे किसी भी विस्तार या पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे:
बशर्ते कि प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अंशकालिक सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे:
इसके अलावा, सदस्य पद के लिए आवेदन करने की तिथि पर सदस्य की आयु पैंसठ वर्ष से कम होनी चाहिए।
(2) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के रिक्त पदों को ऐसे तरीके से भरा जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(3) स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।
(4) स्वायत्त बोर्ड के प्रत्येक अंशकालिक सदस्य को ऐसे भत्ते प्राप्त करने का अधिकार होगा जो निर्धारित किए जा सकते हैं।
(5) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तों और नियमों से संबंधित धारा 6 की उपधारा (4), (5), (6), (7) और (8) तथा पद से हटाने से संबंधित धारा 7 के प्रावधान स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों पर यथावश्यक रूप से लागू होंगे।
बशर्ते कि प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के अंशकालिक सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे:
इसके अलावा, सदस्य पद के लिए आवेदन करने की तिथि पर सदस्य की आयु पैंसठ वर्ष से कम होनी चाहिए।
(2) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के रिक्त पदों को ऐसे तरीके से भरा जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(3) स्वायत्त बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम ऐसे होंगे जैसे निर्धारित किए जा सकते हैं।
(4) स्वायत्त बोर्ड के प्रत्येक अंशकालिक सदस्य को ऐसे भत्ते प्राप्त करने का अधिकार होगा जो निर्धारित किए जा सकते हैं।
(5) राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तों और नियमों से संबंधित धारा 6 की उपधारा (4), (5), (6), (7) और (8) तथा पद से हटाने से संबंधित धारा 7 के प्रावधान स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और सदस्यों पर यथावश्यक रूप से लागू होंगे।
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