NNMC Act 30अध्याय VI · Recognition of Nursing and Midwifery Qualifications
धारा 30 · भारत में वैधानिक या अन्य निकाय द्वारा प्रदान की गई नर्सिंग और दाईगिरी योग्यताओं की मान्यता।
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(1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले भारत में किसी वैधानिक या अन्य मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा प्रदान की गई नर्सिंग एवं मिडवाइफरी योग्यताएं राष्ट्रीय आयोग द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट तरीके से नर्सिंग एवं मिडवाइफरी योग्यताओं के रूप में मान्यता प्राप्त होंगी।
(2) केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आयोग की अनुशंसा पर और इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा, भारत में किसी वैधानिक या अन्य निकाय द्वारा प्रदत्त नर्सिंग एवं दाईगीरी योग्यताओं की किसी श्रेणी को जोड़ सकती है या हटा सकती है, और ऐसे जोड़ या हटाने पर, भारत में ऐसे वैधानिक या अन्य निकाय द्वारा प्रदत्त नर्सिंग एवं दाईगीरी योग्यताएं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त नर्सिंग एवं दाईगीरी योग्यताएं होंगी या नहीं होंगी।
(2) केंद्र सरकार, राष्ट्रीय आयोग की अनुशंसा पर और इस अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना द्वारा, भारत में किसी वैधानिक या अन्य निकाय द्वारा प्रदत्त नर्सिंग एवं दाईगीरी योग्यताओं की किसी श्रेणी को जोड़ सकती है या हटा सकती है, और ऐसे जोड़ या हटाने पर, भारत में ऐसे वैधानिक या अन्य निकाय द्वारा प्रदत्त नर्सिंग एवं दाईगीरी योग्यताएं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त नर्सिंग एवं दाईगीरी योग्यताएं होंगी या नहीं होंगी।
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