NNMC Act 3अध्याय II · National Nursing and Midwifery Commission.
धारा 3 · राष्ट्रीय नर्सिंग और दाईखाना आयोग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार राष्ट्रीय नर्सिंग एवं प्रसूति आयोग के नाम से जाना जाने वाला एक आयोग गठित करेगी, जो अधिसूचना द्वारा नियुक्त तिथि से प्रभावी होगा, और इस अधिनियम के अधीन निर्धारित शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए होगा।
(2) राष्ट्रीय आयोग उपर्युक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करने तथा अनुबंध करने का अधिकार होगा, और उक्त नाम से मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है।
(3) राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।
(2) राष्ट्रीय आयोग उपर्युक्त नाम से निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और निपटान करने तथा अनुबंध करने का अधिकार होगा, और उक्त नाम से मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा किया जा सकता है।
(3) राष्ट्रीय आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।
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