NNMC Act 21अध्याय III · Autonomous Boards
धारा 21 · नए नर्सिंग या दाई के संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) कोई भी व्यक्ति नर्सिंग एवं दाईगीरी मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना कोई नया नर्सिंग एवं दाईगीरी संस्थान स्थापित नहीं करेगा, न ही कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करेगा, न ही सीटों की संख्या बढ़ाएगा।
बशर्ते कि नर्सिंग एवं दाईगीरी मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड ऐसी अनुमति देने या न देने से पहले नर्सिंग एवं दाईगीरी स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड से परामर्श करेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजन से, कोई व्यक्ति नर्सिंग एवं प्रसूति मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड को ऐसे प्रपत्र में, ऐसी जानकारियों के साथ, ऐसे शुल्क सहित और ऐसे तरीके से प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।
(3) नर्सिंग एवं दाई मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड, धारा 22 में निर्दिष्ट मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, उपधारा (2) के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करेगा और ऐसे प्रस्ताव को प्राप्ति की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर या तो स्वीकृत करेगा या अस्वीकृत करेगा:
बशर्ते कि ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार करने से पहले, यदि कोई खामी हो तो उसे सुधारने का अवसर संबंधित व्यक्ति को दिया जाएगा।
(4) जहाँ उपधारा (3) के अधीन किसी प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाती है, तो ऐसी स्वीकृति को उपधारा (1) के अधीन नई नर्सिंग एवं प्रसूति संस्था स्थापित करने, कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने, या सीटों की संख्या बढ़ाने, जैसा भी मामला हो, की अनुमति माना जाएगा।
(5) जहां उपधारा (3) के तहत किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जाता है, या जहां उपधारा (2) के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के छह महीने के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति ऐसी अस्वीकृति के पंद्रह दिनों के भीतर या, जैसा भी मामला हो, छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय आयोग से उस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए अपील कर सकता है, ऐसे तरीके से जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(6) राष्ट्रीय आयोग उपधारा (5) के अधीन प्राप्त अपील पर अपील प्राप्त होने की तिथि से पैंतालीस दिनों के भीतर निर्णय करेगा, और यदि राष्ट्रीय आयोग प्रस्ताव को स्वीकृत करता है, तो ऐसी स्वीकृति उपधारा (1) के अधीन नई नर्सिंग एवं प्रसूति संस्था स्थापित करने, कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने या सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति होगी, जैसा भी मामला हो। और यदि राष्ट्रीय आयोग प्रस्ताव को अस्वीकृत करता है, या निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना निर्णय देने में विफल रहता है, तो संबंधित व्यक्ति ऐसी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर या, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।
स्पष्टीकरण.-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "व्यक्ति" शब्द में विश्वविद्यालय, ट्रस्ट या व्यक्तियों का कोई अन्य संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार शामिल नहीं है।
बशर्ते कि नर्सिंग एवं दाईगीरी मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड ऐसी अनुमति देने या न देने से पहले नर्सिंग एवं दाईगीरी स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा बोर्ड से परामर्श करेगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजन से, कोई व्यक्ति नर्सिंग एवं प्रसूति मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड को ऐसे प्रपत्र में, ऐसी जानकारियों के साथ, ऐसे शुल्क सहित और ऐसे तरीके से प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।
(3) नर्सिंग एवं दाई मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड, धारा 22 में निर्दिष्ट मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, उपधारा (2) के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव पर विचार करेगा और ऐसे प्रस्ताव को प्राप्ति की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर या तो स्वीकृत करेगा या अस्वीकृत करेगा:
बशर्ते कि ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार करने से पहले, यदि कोई खामी हो तो उसे सुधारने का अवसर संबंधित व्यक्ति को दिया जाएगा।
(4) जहाँ उपधारा (3) के अधीन किसी प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाती है, तो ऐसी स्वीकृति को उपधारा (1) के अधीन नई नर्सिंग एवं प्रसूति संस्था स्थापित करने, कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने, या सीटों की संख्या बढ़ाने, जैसा भी मामला हो, की अनुमति माना जाएगा।
(5) जहां उपधारा (3) के तहत किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया जाता है, या जहां उपधारा (2) के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के छह महीने के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति ऐसी अस्वीकृति के पंद्रह दिनों के भीतर या, जैसा भी मामला हो, छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय आयोग से उस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए अपील कर सकता है, ऐसे तरीके से जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(6) राष्ट्रीय आयोग उपधारा (5) के अधीन प्राप्त अपील पर अपील प्राप्त होने की तिथि से पैंतालीस दिनों के भीतर निर्णय करेगा, और यदि राष्ट्रीय आयोग प्रस्ताव को स्वीकृत करता है, तो ऐसी स्वीकृति उपधारा (1) के अधीन नई नर्सिंग एवं प्रसूति संस्था स्थापित करने, कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने या सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति होगी, जैसा भी मामला हो। और यदि राष्ट्रीय आयोग प्रस्ताव को अस्वीकृत करता है, या निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना निर्णय देने में विफल रहता है, तो संबंधित व्यक्ति ऐसी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर या, जैसा भी मामला हो, निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।
स्पष्टीकरण.-- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "व्यक्ति" शब्द में विश्वविद्यालय, ट्रस्ट या व्यक्तियों का कोई अन्य संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार शामिल नहीं है।
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