धारा 319 · धारा 319 - उपहति
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उपहति
जो कोई व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा रोग या अंग-शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है, यह कहा जाता है ।
जो कोई व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा रोग या अंग-शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है, यह कहा जाता है ।
नए कानून में
IPC 319BNS 114
114. Hurt.
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